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Amritsar: बाबा बकाला के आप विधायक दलबीर सिंह टोंग भगौड़ा घोषित, संपत्ति कुर्क करने के भी आदेश

Thu, 03 Nov 2022 03:10 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 03 Nov 2022 03:10 PM IST
सार

आम आदमी पार्टी ने साल 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान तरनतारन स्थित डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना दिया था। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यह धरना नकली शराब से मरने वालों को न्याय दिलाने को लेकर दिया था।

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Aam Aadmi Party MLA Dalbir Singh Tong declared fugitive by court of Baba Bakala
आप विधायक दलबीर सिंह टोंग। - फोटो : फाइल

विस्तार

बाबा बकाला की अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक दलबीर सिंह टोंग पर शिकंजा कसते हुए उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया है। अदालत में पेश नहीं होने के चलते अदालत ने आप विधायक की संपत्ति को भी कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। विरोधी पार्टी के पूर्व मंत्रियों पर कार्रवाई के बाद अब आप विधायक पर हुई कार्रवाई से भगवंत मान की सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

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क्या है मामला
आम आदमी पार्टी ने साल 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान तरनतारन स्थित डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना दिया था। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यह धरना नकली शराब से मरने वालों को न्याय दिलाने को लेकर दिया था। तब विधायक दलबीर सिंह टोंग तथा विधानसभा के मौजूदा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, डिप्टी स्पीकर जय किशन रोड़ी, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर, बिजली मंत्री हरभजन सिंह, विधायक डा. कश्मीर सिंह सोहल, विधायक मनिंदर सिंह लालपुरा, विधायक मनजीत सिंह समेत कई अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 
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मामले में विधायक दलबीर सिंह टोंग अदालत में पेश नहीं हुए थे, तो अदालत ने उनके गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बाद टोंग ने हाईकोर्ट के आदेशों पर लोअर कोर्ट में पेश होने के बाद जमानत ले ली थी। लेकिन इसके बाद वे कभी अदालत में पेश नहीं हुए थे। इसे लेकर गुरुवार को बाबा बकाला की अदालत ने आप विधायक टोंग को भगौड़ा घोषित करते हुए उनकी संपत्ति की कुर्की के आदेश जारी कर दिए। 

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