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जिला मैजिस्ट्रेट ने प्लास्टिक कैरी बैगों के उत्पादन और इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी
Updated Sun, 11 Mar 2018 09:56 PM IST
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प्लास्टिक कैरी बैग पर पाबंदी
तरनतारन। जिला मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार सभ्रवाल ने अधिकारों का इस्तेमाल करते जिला तरनतारन की सीमाओं अंदर प्लास्टिक कैरी बागों का उत्पादन, स्टाक रखने, बांटने, रीसाइकिल, बेचने या इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश पहली अप्रैल तक लागू रहेंगे। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान में योगदान के लिए यह पाबंदी लगाने का फैसला किया गा है। इनके इस्तेमाल सफाई में विघ्न पड़ता है और सीवरेज लाइन ब्लाक हो जाती है और गंदा पानी सड़कों, गलियों पर आ जाता है। इससे मानव जीवन, सरकारी, गैरसरकारी संपत्ति को खतरा हो सकता है और शांति भंग हो सकती है।
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तरनतारन। जिला मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार सभ्रवाल ने अधिकारों का इस्तेमाल करते जिला तरनतारन की सीमाओं अंदर प्लास्टिक कैरी बागों का उत्पादन, स्टाक रखने, बांटने, रीसाइकिल, बेचने या इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश पहली अप्रैल तक लागू रहेंगे। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान में योगदान के लिए यह पाबंदी लगाने का फैसला किया गा है। इनके इस्तेमाल सफाई में विघ्न पड़ता है और सीवरेज लाइन ब्लाक हो जाती है और गंदा पानी सड़कों, गलियों पर आ जाता है। इससे मानव जीवन, सरकारी, गैरसरकारी संपत्ति को खतरा हो सकता है और शांति भंग हो सकती है।