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बस ट्रांसपोर्टर मैनूअल टैक्स अदा कर सकते है- रिजनल ट्रांसपोर्ट अर्थारिटी

Mon, 28 May 2018 10:16 PM IST
Updated Mon, 28 May 2018 10:16 PM IST
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बस ट्रांसपोर्टर मैनूअल टैक्स अदा कर सकते है- रिजनल ट्रांसपोर्ट अर्थारिटी
‘बस ट्रांसपोर्टर मैनुअल टैक्स अदा कर सकते हैं’
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गुरदासपुर। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी बलदेव सिंह रंधावा ने बताया कि स्टेट कैरिज बसों का टैक्स व विशेष परमिट वालों का टैक्स वाहन फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट होने के कारण भुगतान नहीं हो रहा है। बस ट्रांसपोर्टर 30 मई 2018 तक मैनुअल टैक्स अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बस ट्रांस्पोर्ट कार्यालय आरटीए में आकर मैनुअल रसीद करके 30 मई तक टैक्स अदा कर सकते हैं।
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