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पिता को मिली उसके किए की सजा: नाबालिग बेटी से की थी गंदी हरकत, मुक्तसर जिला अदालत ने सुनाई ये सजा
Thu, 18 Jul 2024 03:59 PM IST
अंकेश ठाकुर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुक्तसर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, मुक्तसर (पंजाब)
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Thu, 18 Jul 2024 03:59 PM IST
सार
पंजाब की मुक्तसर जिला अदालत ने एक दोषी पिता को बेटी से दुष्कर्म मामले में सजा सुनाई है। दोषी पिता के खिलाफ एक सरकारी महिला कर्मचारी ने पुलिस को शिकायत दी थी।
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विस्तार
पंजाब के मुक्तसर में कलयुगी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी से गंदी हरकत की। उसने नौ वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। दोषी ने तीन साल पहले ये घिनौनी हरकत की थी। तीन साल तक अदालत में ये केस चला और वीरवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है।
मुक्तसर जिला अदालत की एडिशनल सेशन जज अमिता सिंह की अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है और दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना किया भी लगाय है।
जानकारी के अनुसार थाना बरीवाला में आउटरीच वर्कर जिला सुरक्षा यूनिट की हिना द्वारा दी शिकायत में बताया गया था कि उसने एक गांव का दौरा किया था। इस दौरान उसने तीन बहनों बड़ी 17 साल, दूसरी 15 साल व तीसरी नौ साल से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी बेटी ने बताया कि उसका सौतेला पिता उसके साथ तब से गलत हरकतें करता आ रहा है जब वह छोटी सी थी।
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कुछ दिन पहले उसकी 15 वर्षीय छोटी बहन ननिहाल गई हुई थी तो पीछे से उसकी नौ वर्षीय बहन के साथ पिता ने जबरदस्ती की। इसके बाद 13 अगस्त 2021 को थाना बरीवाला में केस दर्ज किया गया।
मामला अदालत में जाने बाद एडिशनल सेशन जज अमिता सिंह की अदालत ने अलग-अलग धाराओं के तहत आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा दी है जिसमें धारा 354 ए में तीन साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना और दो माह इन डिफाल्ट, 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना, 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। 50-50 हजार रुपये के जुर्माने को नहीं भरने की सूरत में छह-छह माह की और सजा भुगतनी पड़ेगी।
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मुक्तसर जिला अदालत की एडिशनल सेशन जज अमिता सिंह की अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है और दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना किया भी लगाय है।
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जानकारी के अनुसार थाना बरीवाला में आउटरीच वर्कर जिला सुरक्षा यूनिट की हिना द्वारा दी शिकायत में बताया गया था कि उसने एक गांव का दौरा किया था। इस दौरान उसने तीन बहनों बड़ी 17 साल, दूसरी 15 साल व तीसरी नौ साल से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी बेटी ने बताया कि उसका सौतेला पिता उसके साथ तब से गलत हरकतें करता आ रहा है जब वह छोटी सी थी।
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कुछ दिन पहले उसकी 15 वर्षीय छोटी बहन ननिहाल गई हुई थी तो पीछे से उसकी नौ वर्षीय बहन के साथ पिता ने जबरदस्ती की। इसके बाद 13 अगस्त 2021 को थाना बरीवाला में केस दर्ज किया गया।
मामला अदालत में जाने बाद एडिशनल सेशन जज अमिता सिंह की अदालत ने अलग-अलग धाराओं के तहत आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा दी है जिसमें धारा 354 ए में तीन साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना और दो माह इन डिफाल्ट, 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना, 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। 50-50 हजार रुपये के जुर्माने को नहीं भरने की सूरत में छह-छह माह की और सजा भुगतनी पड़ेगी।