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मुस्कान-साहिल को फांसी की सजा: मेडिकल स्टोर से मनाली तक, गवाहों के बयानों ने बयां की सौरभ की मौत की कहानी

Thu, 15 Oct 2026 11:33 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 15 Oct 2026 11:33 AM IST
सार

मेरठ नीले ड्रम कांड में गवाहों ने कोर्ट में बताई सौरभ की हत्या की पूरी कहानी सुनाई। मेडिकल स्टोर से मनाली तक, ऐसे खुली खूनी इश्क की परतें। इन्हीं की वजहों से कातिलों को सजा-ए-मौत मिली। सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने 54 दिन में आरोप-पत्र दाखिल किए। कोर्ट में 22 गवाहों ने बयान दिए। 590 दिन बाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई।

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Meerut Blue Drum Muskan and Sahil Death Sentence From Medical Store to Manali, Witnesses Reveal Saurabh Story
meerut murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
मेरठ के बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने पति की हत्या करने वाली मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को बुधवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई। जिला जज ने 30 सितंबर 2026 को 22 गवाहों के बयान और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर और दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया था।


सौरभ हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने महाभारत के तीन श्लोकों का जिक्र किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि 163 पेज के आदेश में एक का श्लोक जिक्र करते हुए जिला जज ने कहा कि बाघ है तो जंगल सुरक्षित हैं। इसी तरह कानून है तो मनुष्य सुरक्षित हैं। न्याय का धर्म है अपराधी को अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार सजा मिले। 
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आरोपी साहिल और मुस्कान की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
उन्होंने कहा कि मुस्कान और साहिल ने जो अपराध किया है उसे मृत्युदंड से कम सजा नहीं दी जानी चाहिए। डीजीसी ने बताया कि इस केस में 54 दिन की जांच के बाद पुलिस ने लगभग 1000 पेज का आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। 22 गवाहों ने न्यायालय में बयान दर्ज कराए थे। अब 590 दिन बाद दोनों दोषियों को सजा सुनाई गई है। 
 
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सौरभ हत्यकांड में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाए जान के बाद सौरभ के भाई की आंखों में आए आंस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
गवाहों की जुबानी, हत्याकांड की कहानी
गवाह नंबर 1: भाई से संपर्क न होने पर गहराया शक

18 मार्च 2025 को ब्रह्मपुरी थाने में उसने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके भाई सौरभ ने मुस्कान से प्रेम विवाह किया था। सौरभ ने उसे बताया था कि वर्ष 2019 से उसकी पत्नी मुस्कान रस्तौगी के साहिल शुक्ला से संबंध हैं। उसने यह भी कहा था कि उसे अपनी जान का खतरा है। सौरभ बेटी पीहू का जन्मदिन मनाने विदेश से मेरठ आया था। इसी दौरान पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने उसकी हत्या कर दी। मैंने सौरभ से संपर्क का प्रयास किया था। संपर्क न होने पर मुझे हत्या का शक होने लगा था। - बबलू कुमार (वादी सौरभ का बड़ा भाई)
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सौरभ की हत्या जिस घर में हुई उस गली में सन्नाटा रहा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
गवाह नंबर 2 : ब्रह्मपुरी में नीले ड्रम से मिला था सुराग
मैंने ब्रह्मपुरी स्थित मकान में नीले ड्रम में शव मिलने की तहरीर दर्ज की थी। बाद में सौरभ के भाई की तहरीर पर मुस्कान के प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या करने और शव के टुकड़े कर ड्रम में छिपाने की बात सामने आई। - बृजेश कुमार (कांस्टेबल)

 
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सौरभ हत्याकांड में साहिल-मुस्कान को फांसी की सजा सुनाए जाने पर छलके परिजन के आंसू - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
गवाह नंबर 3 : साहिल से मिलती थी मुस्कान
सौरभ ने हमारी मर्जी के खिलाफ मोहल्ले की मुस्कान से शादी की थी। ससुराल में मुस्कान का व्यवहार बहुत खराब था। उन्हें पता चला कि सौरभ के लंदन जाने के बाद वह साहिल से मिलती थी। वह सौरभ से विवाह के बाद भी एक बार घर और बेटी को छोड़कर जा चुकी थी। रेणु देवी (मृतक की मां)

 
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