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नीला ड्रम केस: 125 तारीखें लगीं, 22 की हुई गवाही; 14 अक्तूबर को होगी सजा; ये बोले जज अरविंद कुमार मिश्रा

Wed, 30 Sep 2026 09:43 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 30 Sep 2026 09:43 PM IST
सार

Meerut News: ब्रह्मपुरी में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने 125 तारीखों के बाद दोनों को हत्या का दोषी माना। कुल 22 गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। 14 अक्तूबर को अदालत सजा सुनाएगी।

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Blue Drum Case: 125 hearings held, 22 witnesses testified; sentencing on October 14; Judge Arvind Kumar Mishra
हत्यारा साहिल और मुस्कान। - फोटो : अमर उजाला
सौरभ हत्याकांड: सौरभ की हत्या की आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को जिला जज ने सख्त टिप्पणी करते हुए बुधवार शाम दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा कि दोनों दोषियों ने न केवल सौरभ की हत्या की, बल्कि उसके शव के टुकड़े कर छिपा दिए। ऐसे अपराध समाज को झकझोरते हैं और सामाजिक के ताने-बाने को तोड़कर डर पैदा करते हैं। मुस्कान और साहिल की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।
Blue Drum Case: 125 hearings held, 22 witnesses testified; sentencing on October 14; Judge Arvind Kumar Mishra
कोर्ट से बाहर आता सौरभ का भाई और मां। - फोटो : अमर उजाला
इंदिरानगर निवासी सौरभ लंदन में नौकरी करता था। सौरभ के लंदन जाने के दौरान उसकी पत्नी मुस्कान के पुराने दोस्त साहिल शुक्ला से करीबी संबंध हो गए थे। 24 फरवरी 2025 को सौरभ अपनी बेटी और मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए वापस आया था।
Blue Drum Case: 125 hearings held, 22 witnesses testified; sentencing on October 14; Judge Arvind Kumar Mishra
सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल - फोटो : अमर उजाला
सौरभ के वापस लौटने पर मुस्कान व साहिल ने संबंधों में बाधा बनने पर 3 मार्च 2025 की रात उसकी हत्या कर दी थी। मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीली दवा मिला दी। जब सौरभ बेसुध होकर सो गया, तब मुस्कान ने फोन कर साहिल को घर बुला लिया। दोनों ने मिलकर उस्तरे और चाकू से लेटे हुए सौरभ पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी।
 
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Blue Drum Case: 125 hearings held, 22 witnesses testified; sentencing on October 14; Judge Arvind Kumar Mishra
कचहरी में सौरभ की बुआ और मौसी। - फोटो : अमर उजाला
नीले ड्रम में भर दिया था शव
सौरभ की हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए मुस्कान और साहिल ने जो तरीका अपनाया था उसकी चर्चा देश भर में रही थी। दोनों ने सौरभ के सिर को धड़ से अलग कर दिया और दोनों हाथ कलाइयों से काट दिए थे। इसके बाद वे बाजार से अनाज रखने वाला बड़ा नीला प्लास्टिक ड्रम, सीमेंट, बालू और डस्ट खरीदकर लाए थे।
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Blue Drum Case: 125 hearings held, 22 witnesses testified; sentencing on October 14; Judge Arvind Kumar Mishra
जानकारी देते अधिवक्ता। - फोटो : अमर उजाला
शव के कटे हुए टुकड़ों को पॉलिथीन में लपेटकर नीले ड्रम में रख दिए थे। दुर्गंध रोकने के लिए ऊपर से सीमेंट और डस्ट का भारी घोल डालकर ड्रम को सील कर दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों पुलिस और परिजनों को गुमराह करने के लिए शिमला-मनाली घूमने चले गए थे। 19 मार्च को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।
 
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