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आप खुद भी भर सकते हैं ऑनलाइन रिटर्न, जानिए कैसे

Thu, 29 Nov 2018 02:03 PM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Updated Thu, 29 Nov 2018 02:03 PM IST
सार

- आयकर अफसरों ने अध्यापकों को बताईं रिटर्न की बारीकियां

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You can fill your own online income tax return
आयकर रिटर्न भरने के तौर तरीके बताए - फोटो : अमर उजाला
कानपुर में आयकर विभाग की ओर से बुधवार को चुन्नीगंज स्थित नगर निगम बालिका इंटर कालेज में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और अध्यापकों को आयकर रिटर्न भरने के तौर तरीके बताए गए। सहायक आयकर आयुक्त डॉ. विजय सिंह ने बताया कि इसमें कुछ भी पेचीदा नहीं है। कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर खुद ही रिटर्न दाखिल कर सकता है। इससे बिना वजह की झंझटों से मुक्ति मिलती है।   


आयकर अधिकारी श्रवण कुमार ने कहाकि आमतौर करदाताओं के बीच यह भ्रांति है कि नियोक्ता की ओर से उसके वेतन से स्रोत पर कर कटौती करने के बाद उसका दायित्व समाप्त हो जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। रिटर्न दाखिल न करने की स्थिति में पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कार्यशाला का आयोजन प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त भारत भूषण व संयुक्त आयकर आयुक्त बीएस नेगी के निर्देशन में कराया गया।

इस दौरान विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को आयकर रिटर्न समय से दाखिल करने से संबंधित प्रावधानों और बारीकियों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में नगर निगम बालिका इंटर कालेज की प्रधानाचार्य मीता चंदेल, आयकर अधिकारी गोपाल कपूर, शिवमोहन अवस्थी, उपेंद्र सिंह, राजेंद्र कुमार, अमरनाथ दीक्षित, शिव प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। 
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