{"_id":"640476ee445fa11dd505de07","slug":"sp-mla-and-18-leaders-got-relief-from-court-case-was-filed-against-bsp-government-2023-03-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP: सपा के पूर्व विधायक अजीम भाई संग इन 18 नेताओं को नहीं जाना पड़ेगा जेल, कोर्ट से मिली बड़ी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: सपा के पूर्व विधायक अजीम भाई संग इन 18 नेताओं को नहीं जाना पड़ेगा जेल, कोर्ट से मिली बड़ी राहत
Sun, 05 Mar 2023 04:33 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sun, 05 Mar 2023 04:33 PM IST
सार
बसपा शासन के खिलाफ नौ जनवरी 2008 को इन नेताओं ने उग्र प्रदर्शन किया था, जिसमें पुलिस ने पूर्व विधायक अजीम भाई सहित 18 नामजद, 60 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
विज्ञापन
अजीम भाई
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
फिरोजाबाद में बसपा सरकार के खिलाफ नौ जनवरी 2008 को हुए उग्र प्रदर्शन के मामले में स्पेशल जज एमपीएमएलए कोर्ट जितेंद्र सिंह ने सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक अजीम भाई सहित 18 सपा नेताओं को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए है। न्यायालय से बरी होने की जानकारी होते ही सपा नेताओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दी।
मामला नौ जनवरी 2008 का है। बसपा सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सुभाष तिराहे पर बसों में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया था। पुलिस ने इस मामले में 18 सपा नेताओं को नामजद करते हुए साठ अज्ञात के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
ये भी पढ़ें - Mainpuri: 'नपुंसक है पति', सुहागरात पर पति का सच जान शोर मचाने लगी दुल्हन, रात में पहुंची थाने, हुआ ये फैसला
विज्ञापन
विज्ञापन
2008 का है मामला
मामला नौ जनवरी 2008 का है। बसपा सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सुभाष तिराहे पर बसों में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया था। पुलिस ने इस मामले में 18 सपा नेताओं को नामजद करते हुए साठ अज्ञात के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - Mainpuri: 'नपुंसक है पति', सुहागरात पर पति का सच जान शोर मचाने लगी दुल्हन, रात में पहुंची थाने, हुआ ये फैसला
विज्ञापन