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आगरा: दरोगा हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया, घटना में प्रयुक्त तमंचे की तलाश

Sat, 10 Apr 2021 01:31 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 10 Apr 2021 01:31 PM IST
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Police took custody remand for murder accused of inspector in agra
दरोगा हत्याकांड: हत्यारोपी विश्वनाथ (बायें), दरोगा प्रशांत कुमार यादव का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

आगरा में दरोगा प्रशांत यादव की हत्या करने वाले आरोपी विश्वनाथ को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। शनिवार को उसे कस्टडी रिमांड पर लेकर पुलिस ने उससे पूछताछ की। पुलिस को उससे हत्या और जानलेवा हमले में प्रयुक्त तमंचा बरामद करना है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास घटना के समय दो तमंचे थे। इनमें से एक पूर्व में उससे बरामद किया जा चुका है। अब दूसरा तमंचा बरामद करने के प्रयास किए जाएंगे। 

Police took custody remand for murder accused of inspector in agra
शहीद दरोगा प्रशांत (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

24 मार्च की शाम खंदौली के गांव नहर्रा में सगे भाई शिवनाथ और विश्वनाथ के बीच आलू का हिस्सा लेने को लेकर विवाद हो गया था। सुबह पुलिस गई थी। तब विवाद खत्म हो गया था। शाम को छोटे भाई विश्वनाथ ने फिर विवाद किया था। वह तमंचा लेकर खेत पर पहुंच गया था। वह आलू खोदाई का विरोध कर रहा था। 

Police took custody remand for murder accused of inspector in agra
अस्पताल में स्ट्रेचर पर घायल आरोपी विश्वनाथ (फाइल) - फोटो : अमर उजाला

झगड़े की सूचना पर खंदौली थाने के दरोगा प्रशांत यादव और सिपाही चंद्रसेन मौके पर पहुंचे थे। आरोप है कि विश्वनाथ ने गोली चला दी थी। गोली दरोगा प्रशांत यादव की गर्दन पर लगी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सिपाही बाल-बाल बच गया। पुलिस ने 27 मार्च को हत्यारोपी विश्वनाथ को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। 

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घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी थी। उसे जेल भेजा गया था। मुकदमे की विवेचना क्राइम इंवेस्टीगेशन विंग के निरीक्षक राजेश्वर प्रसाद त्यागी कर रहे हैं। उन्होंने आरोपी विश्वनाथ की रिमांड के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें कहा कि आरोपी ने पूछताछ में घटना में प्रयुक्त 32 बोर का तमंचा बरामद कराने की बात कही है। यह केस में महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा। 
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आरोपी विश्वनाथ - फोटो : अमर उजाला

सुनवाई के दौरान हत्यारोपी विश्वनाथ को जेल से तलब किया गया था। उसके अधिवक्ताओं ने पुलिस कस्टडी रिमांड का विरोध किया। विश्वनाथ की जान को खतरा बताया। जिरह के बाद सुनवाई हुई। कोर्ट ने शनिवार की सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक हत्यारोपी को पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने के आदेश दिए।

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