आज के समय में लगभग हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। यूपीआई की अलग-अलग एप के जरिए लोग 1 रुपये से लेकर हजारों रुपये तक की पेमेंट करते हैं।
बात काम की: बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन सामने वाले को नहीं मिला? जानें पैसे वापस पाने का तरीका
सोचिए आपने किसी को पैसे भेजे और आपके बैंक खाते से पैसे कट गए, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं मिले। ऐसे में आपको पैसे वापस कैसे मिलेंगे?
पैसे कट जाएं, तो क्या करें?
सबसे पहले क्या करें?
- सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारियों को अपने पास सुरक्षित रख लें
- ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआर नंबर, तारीख और समय जैसी चीजों को नोट कर लें
- आप इन सभी के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके काफी काम आ सकते हैं
आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं
- जब कोई ट्रांजैक्शन फंस जाती है तो ऐसे में आप 24-48 घंटे इंतजार कर सकते हैं
- दरअसल, एनपीसीआई और आरबीआई के नियमों के अनुसार, तकनीकी खराबी या सर्वर फेल होने पर कटे हुए पैसे अपने आप आपके अकाउंट में आ जाते हैं
- इसमें 24-48 घंटे लग जाते हैं
आप शिकायत कर सकते हैं
- आप चाहें तो ट्रांजैक्शन फेल होते ही तुरंत शिकायत कर सकते हैं
- आपको यूपीआई एप पर ही फेल हुए पेमेंट पर क्लिक करना है
- यहां पर आपको हेल्प सेक्शन मिलेगा या रिपोर्ट इश्यू का विकल्प चुन लें
- यहां से आप अपनी शिकायत दर्ज कर कटे हुए पैसे वापस पा सकते हैं
बैंक को भी कर सकते हैं शिकायत
- आप चाहें तो अपने बैंक को ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत भी कर सकते हैं
- फोन बैंकिंग के जरिए आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
- आप नजदीकी ब्रांच जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
नोट:- कटे हुए पैसे अधिकतर मामलों में भेजने वाले व्यक्ति के पास ही वापस आते हैं और कुछ ही मामलों में सामने वाले व्यक्ति को जाते हैं।