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ध्यान दें: मृत व्यक्ति के आधार-पैन कार्ड से जुड़ा ये नियम नहीं जानते होंगे आप? जान लें वरना हो सकती है दिक्कत

Wed, 09 Sep 2026 01:29 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 09 Sep 2026 01:29 PM IST
सार

क्या आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार और पैन कार्ड का क्या करना चाहिए? अगर नहीं, तो आप यहां इस बारे में जान सकते हैं।

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What Happens to Aadhaar and PAN Card After Death Know the Rules
मृत व्यक्ति के पैन-आधार का क्या करें? - फोटो : Amar Ujala AI

आधार और पैन कार्ड आज के समय में बेहद जरूरी दस्तावेज हैं। सरकारी और गैर-सरकारी कामों से लेकर, बैंकिंग से लेकर टैक्स और दूसरी वित्तीय सेवाओं में इनका इस्तेमाल होता है। पर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद इन दस्तावेजों को लेकर परिवार के लोगों के मन में अक्सर सवाल रहता है कि इनका क्या किया जाए?



कई लोग इस बारे में जानकारी नहीं होने के कारण इन्हें ऐसे ही रख देते हैं। ऐसे में अगर आपके परिवार में भी किसी व्यक्ति का निधन हुआ है, तो आधार और पैन कार्ड से जुड़े इन नियमों को जानना जरूरी है जिनके बारे में आप आगे जानेंगे। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...

What Happens to Aadhaar and PAN Card After Death Know the Rules
मृत व्यक्ति के पैन-आधार का क्या करें? - फोटो : Adobe Stock

मृत व्यक्ति के आधार कार्ड का क्या करें?

  • मृत व्यक्ति के आधार कार्ड को पैन कार्ड की तरह सरेंडर करने का प्रावधान नहीं है
  • हालांकि, इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं
  • यूआईडीएआई ने मृत व्यक्तियों के आधार नंबर को डाटाबेस से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया भी शुरू की है
  • इसका उद्देश्य मृत व्यक्ति की पहचान का गलत इस्तेमाल और सरकारी लाभों के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकना है
What Happens to Aadhaar and PAN Card After Death Know the Rules
मृत व्यक्ति के पैन-आधार का क्या करें? - फोटो : Adobe Stock
  • परिवार के लोग मृत व्यक्ति के आधार से जुड़ी जानकारी का गलत इस्तेमाल न करें
  • आधार कार्ड को सुरक्षित रखा जा सकता है
  • जरूरत पड़ने पर परिवार मृत व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी UIDAI तक पहुंचाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकता है
  • यूआईडीएआई की व्यवस्था के तहत मृत्यु की पुष्टि होने के बाद आधार नंबर को निष्क्रिय किया जा सकता है
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मृत व्यक्ति के पैन-आधार का क्या करें? - फोटो : अमर उजाला

मृत व्यक्ति के पैन कार्ड का क्या करें?

  • मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं
  • इसके लिए संबंधित आयकर कार्यालय में आवेदन देना होता है
  • आवेदन में मृत व्यक्ति का नाम और पैन नंबर जैसी जरूरी जानकारी देनी होती है
  • इसके साथ मृत्यु की तारीख और आवेदन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है
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मृत व्यक्ति के पैन-आधार का क्या करें? - फोटो : Adobe Stock
  • मृत्यु प्रमाण पत्र और पैन कार्ड की कॉपी जैसे दस्तावेज भी आवेदन के साथ लगाए जाते हैं
  • इसके बाद आवेदन को संबंधित पैन कार्यालय में जमा कराना होता है
  • हालांकि, पैन कार्ड सरेंडर करने से पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि मृत व्यक्ति से जुड़े सभी जरूरी आयकर और वित्तीय काम पूरे हो चुके हों
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