Toll Tax Rules: भारत में नेशनल हाइवे पर यात्रा करते समय टोल टैक्स का भुगतान करना आमतौर पर हर वाहन चालक के लिए अनिवार्य होता है। यह टैक्स सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए राजस्व जुटाने का एक तरीका होता है। हालांकि, कुछ खास श्रेणियां ऐसी हैं जिन्हें सरकार द्वारा टोल टैक्स के भुगतान से छूट दी जाती है। यह छूट कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, वाहनों या सेवाओं को उनकी भूमिका, स्थिति या कार्य की प्रकृति के कारण प्रदान की जाती है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि किन लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है, आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुताबिक टोल टैक्स नहीं देने वाले लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसे कई श्रेणियों में बांटा गया है। आइए जानते हैं...
Toll Tax: इन लोगों को नहीं देना होता है टोल टैक्स, यहां देखें लिस्ट
भारत में नेशनल हाइवे पर चलने के लिए लगभग सभी लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन बहुत से खास लोगों के लिए टोल टैक्स में छूट भी दी जाती है। आइए इस लेख में जानते हैं कि किन लोगों और वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता हैं।
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2- वरिष्ठ अधिकारी-
- भारत सरकार के सचिव
- लोकसभा के सचिव
- राज्यसभा के सचिव
- सेना, नौसेना और वायु सेना के चीफ ऑफ स्टाफ
- कमांड क्षेत्रों के कमांडर
- राज्यों के मुख्य सचिव (उनके संबंधित राज्यों के भीतर)
- राज्यों की विधानसभाओं/विधान परिषदों के सचिव (उनके संबंधित राज्यों के भीतर)
3- रक्षा और पुलिस कर्मी-
- वर्दी में ड्यूटी पर मौजूद रक्षा मंत्रालय के अधिकारी।
- वर्दी में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस विभाग के अधिकारी।
4- अन्य विशिष्ट व्यक्ति-
- विदेशी गणमान्य व्यक्ति जो राजकीय दौरे पर हों।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी जब वे निरीक्षण ड्यूटी पर हों।
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5- आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहन
- एम्बुलेंस
- फायर ब्रिगेड
- शव वाहन
6- विशेष प्रयोजन वाहन-
- विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए या अनुकूलित यांत्रिक वाहन। ध्यान रखें इसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र की आवश्यक्ता होती है।
- कुछ टोल प्लाजा पर स्थानीय निवासियों को सालाना पास दिया जाता है, जिससे उन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है।
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यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऊपर बताए गए कई व्यक्तियों के लिए टोल टैक्स से छूट तभी लागू होती है जब वे आधिकारिक ड्यूटी पर यात्रा कर रहे हों। संसद सदस्यों और विधायकों को आमतौर पर टोल प्लाजा पर अपना आधिकारिक पहचान पत्र या विशेष पास दिखाना होता है। कुछ विशिष्ट वाहनों या व्यक्तियों को छूट के लिए संबंधित दस्तावेज या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं।