गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही फ्लाइट फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ करने के तुरंत बाद मेघानीनगर के पास क्रैश हो गई। मेघानीनगर एयरपोर्ट से करीब 15 किलोमीटर दूर है। एअर इंडिया के बयान के मुताबिक विमान में 242 यात्रियों सवार थे, जिसमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, एक कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। रॉयटर्स की मानें तो 100 से ज्यादा शवों को अस्पताल में लाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है मृतकों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल सकती है।
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Plane Crash: प्लेन क्रैश में जिन लोगों की चली जाती है जान, क्या उनको मिलता है मुआवजा? जानिए नियम
Thu, 12 Jun 2025 07:15 PM IST
संकल्प सिंह
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Thu, 12 Jun 2025 07:15 PM IST
सार
क्या फ्लाइट हादसे में जिन लोगों की मौत हो जाती है उन्हें मुआवजा दिया जाता है? क्या मुआवजा एयरलाइन कंपनी द्वारा दिया जाता है या विमान कंपनी भी देती है? इस खबर के माध्यम से हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं।
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अहमदाबाद प्लेन क्रैश
- फोटो : AdobeStock
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मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अंतर्गत मिलता है इतने रुपये का मुआवजा
- नियमों के मुताबिक फ्लाइट क्रैश होने के बाद जिन यात्रियों की मौत हो जाती है उन्हें एयरलाइन कंपनी की ओर से मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है।
- 1999 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हुआ था। इसमें यह तय किया गया था कि एयरप्लेन में सफर करते समय होने वाले नुकसान की जवाबदेही एयरलाइन कंपनी की होगी।
- भारत ने साल 2009 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन पर साइन किए थे।
अहमदाबाद प्लेन क्रैश
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- मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अंतर्गत अगर विमान हादसे में किसी यात्री की मौत हो जाती है तो इस स्थिति में एयरलाइन कंपनी की तरफ से 1,28,821 एसडीआर (स्पेशल ड्रॉइंग राइट) का मुआवजा देना होगा।
- यह करीब 1.4 करोड़ रुपये है।
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ट्रैवल इंश्योरेंस
- कई लोग प्लेन में सफर करने से पहले अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करा लेते हैं।
- अगर यात्री ने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करा रखा है और विमान हादसे में उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में उसको एक्सीडेंटल डेथ कवरेज के अंतर्गत 25 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिल सकता है।
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- वहीं कई लोग सवाल कर रहे हैं कि अहमदाबाद प्लेन हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है क्या उन्हें सरकार की ओर से मुआवजा दिए जाएगा?
- प्लेन हादसे में जिन लोगों की मौत होती है उनको सरकार की ओर से मुआवजा नहीं दिया जाता है।
- मुआवजा केवल एयरलाइन कंपनी द्वारा दिया जाता है।
- अगर हादसा बड़े स्तर का है, तो सरकार द्वारा भी मुआवजे का एलान किया जा सकता है।