31 दिसंबर से पहले आधार को पैन कार्ड से कराएं लिंक नहीं तो होगा बड़ा नुकसान, यह है तरीका

आयकर विभाग ने आधार को पैन से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड से पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। ऐसे में अगर आप अपने पैन को आधार से 31 दिसंबर तक लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। इस तय सीमा से पहले आधार को पैन कार्ड से नहीं जोड़ा, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। साथ ही कार्ड का इस्तेमाल किसी प्रकार की लेन-देन के लिए भी नहीं हो पाएगा। तो आइए आज हम आपको आधार से पैन को घर बैठे लिंक करने का तरीका बताते हैं...

SMS से आधार और पैन कार्ड को लिंक
एसएमएस के माध्यम से आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहले UIDPN टाइप कर स्पेस देना होगा। इसके बाद पैन और आधार कार्ड नंबर को एंटर करें। इस जानकारी को 567678 या 56161 नंबर पर सेंड कर दें। अब इनकम टैक्स विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक की प्रक्रिया में डाल देगा।

ऑनलाइन करें आधार और पैन कार्ड को लिंक
1. सबसे पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाना होगा।