31 दिसंबर से पहले आधार को पैन कार्ड से कराएं लिंक नहीं तो होगा बड़ा नुकसान, यह है तरीका

अजय वर्मा
टेक डेस्क, अमर उजालाअजय वर्मा
Tue, 10 Dec 2019 10:09 AM IST
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How to link aadhaar with PAN

    आयकर विभाग ने आधार को पैन से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड से पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। ऐसे में अगर आप अपने पैन को आधार से 31 दिसंबर तक लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। इस तय सीमा से पहले आधार को पैन कार्ड से नहीं जोड़ा, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। साथ ही कार्ड का इस्तेमाल किसी प्रकार की लेन-देन के लिए भी नहीं हो पाएगा। तो आइए आज हम आपको आधार से पैन को घर बैठे लिंक करने का तरीका बताते हैं...

    Aadhaar Card for Bank Accounts
    Aadhaar Card for Bank Accounts - फोटो : File Photo

    SMS से आधार और पैन कार्ड को लिंक

    एसएमएस के माध्यम से आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहले UIDPN टाइप कर स्पेस देना होगा। इसके बाद पैन और आधार कार्ड नंबर को एंटर करें। इस जानकारी को 567678 या 56161 नंबर पर सेंड कर दें। अब इनकम टैक्स विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक की प्रक्रिया में डाल देगा।

    AADHAR CARD
    AADHAR CARD - फोटो : amar ujala

    ऑनलाइन करें आधार और पैन कार्ड को लिंक

    1. सबसे पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाना होगा।

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