30 सितंबर से पहले आधार-पैन नहीं किया लिंक तो हो जाएगा रद्द, SMS से ऐसे करें लिंक

आधार (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (Pan Card) दोनों ही अहम दस्तावेज हैं। वहीं, अब सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 30 सितंबर 2019 आखिरी तारीख है। यदि आप आधार और पैन को लिंक नहीं कराते है, तो आपका कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अब तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है, तो जरूर करा लें। आइए जानते हैं कैसे करें आधार और पैन को लिंक...

SMS से आधार और पैन कार्ड को लिंक
एसएमएस के माध्यम से आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहलेUIDPNटाइप कर स्पेस देना होगा। इसके बाद पैन और आधार कार्ड नंबर को एंटर करें। इस जानकारी को567678या56161नंबर पर सेंड कर दें। अब इनकम टैक्स विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक की प्रक्रिया में डाल देगा।

ऑनलाइन करें आधार और पैन कार्ड को लिंक
1. सबसे पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।
2. वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लिंक आधार पर टैप करना होगा। जैसा कि आप ऊपर फोटो में देख सकते हैं।
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