हिमाचल में घर के पास कर्मचारियों को ट्रांसफर करना अब आसान नहीं होगा। अब महज मुख्यमंत्री और मंत्रियों के डीओ नोट से ही काम नहीं चलेगा।
इस तरह के तबादले के लिए अब सीएम से फाइल पर मंजूरी लेनी होगी। प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने इसके लिए ताजा आदेश जारी किए हैं।
इसमें साफ किया गया है कि गृह जिला, गृह मंडल, गृह उपमंडल, गृह रेंज, गृह बीट, गृह सर्कल आदि में जाने के इच्छुक कर्मचारियों को यूं ही स्वीकृति नहीं मिलेगी।
नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गृह क्षेत्रों में नियुक्ति और तबादला करने की प्रक्रिया को बदला जा रहा है। इसके लिए पीछे आदेश को बदला गया है। इसके मुताबिक ऐसे तमाम प्रस्ताव मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करने होंगे।
इन्हें विभागीय फाइल पर प्रस्तुत करना होगा। इनमें वे सब आदेश भी शामिल होंगे, जिनमें तबादला नीति में छूट दी गई है। कार्मिक विभाग के इस आदेश से पहले मुख्यमंत्री और मंत्रियों की ओर से जारी किए गए डीओ नोट पर ही कर्मचारियों के तबादले उनके गृह क्षेत्रों में कर दिए जाते थे। इससे पिछले कुछ समय से मनमर्जी से स्थानांतरण हो रहे थे। इस सब पर अब रोक लग गई है। अब नई प्रक्रिया अपनानी होगी।