हिमाचल सरकार ने दर्द निवारक, एंटीबायोटिक समेत 80 दवाओं के फिक्स डोज कंबीनेशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
केंद्र सरकार की अधिसूचना पर प्रदेश सरकार ने पेट, जोड़ों, जुकाम, सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार, घबराहट, शरीर में सूजन जैसे रोग में इस्तेमाल 80 तरह की दवाओं पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है।
केंद्र सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा-26ए के तहत 80 मिश्रण निर्धारित खुराक संयोजन (80) फिक्स डोज कंबीनेशनस (एफडीसी) को मानव उपयोग के लिए निर्माण, बिक्री या वितरण के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
अधिसूचना के अनुसार इन 80 एफडीसी में निहित घटकों का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है। यह एफडीसी मानव के लिए जोखिमपूर्ण हैं। यह सूचनाएं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
बताया जा रहा है कि एक से ज्यादा मिश्रण वाली इन दवाओं को ड्रग कंट्रोलर की जानकारी के बगैर बनाया जा रहा था, जबकि इन दवाओं में अधिकतर एंटीबायोटिक दवाएं हैं। जिनकी जानकारी होना जरूरी है। इसी पर मंत्रालय ने अब संज्ञान लिया है।