हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने शनिवार शाम को कोरोना कर्फ्यू के संबंध में आदेश जारी किए। इसके तहत कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 26 मई सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू की अवधि 17 मई सुबह छह बजे खत्म होने जा रही थी। इस अवधि के दौरान टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार टीकाकरण जारी रहेगा। कर्फ्यू अवधि के दौरान पांच से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होना गैरकानूनी माना जाएगा।
हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू: अब घरों में होंगी शादियां, कोरोना मृतक के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी निशुल्क
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि मजदूरों और श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए निर्माण सामग्री से संबंधित सभी दुकानें सप्ताह में तीन घंटे मंगलवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी। ये दुकानें संबंधित डीसी की ओर से जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने के लिए तय समय के अनुसार खुलेंगी। इसके अलावा आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालय भी खुले रखने का फैसला लिया है। सभी शिक्षण, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान पहले ही 31 मई तक बंद किए गए हैं। हालांकि, एमबीबीएस चतुर्थ व पांचवे साल, बीडीएस चौथे साल व तृतीय साल की नर्सिंग कक्षाएं जारी रखी गई हैं। कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत विभिन्न श्रेणियों के 219 पदों को अनुबंध आधार पर भरने की स्वीकृति दी।
कोरोना मृतक के दाह संस्कार के लिए वन निगम मुफ्त देगा लकड़ी
बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि वन विभाग वन अधिकार लागू क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मृतकों के दाह संस्कार के लिए निशुल्क लकड़ी देगा और वन निगम अन्य क्षेत्रों में लकड़ी उपलब्ध करवाएगा। नगर निगमों, मेडिकल कॉलेजों, क्षेत्रीय, आंचलिक अस्पतालों और 200 से अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पतालों को शव वाहन किराये पर लेने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने यह भी साफ कर दिया कि घरों में होम आइसोलेट कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलिंडर रिफिल करने की व्यवस्था नहीं हो सकती। आदेश में आबकारी एवं कराधान विभाग को भी उन विभागों की सूची में शामिल किया गया जिन्हें कर्फ्यू के दौरान खोलने की अनुमति मिली हुई है।
हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। प्रदेश में पहले 15 एमटी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, लेकिन मामले बढ़ने के साथ अब आवश्यकता ज्यादा हो गई है। ऐसे में इसे 30 एमटी करने का फैसला लिया गया है। आने वाले समय में इसकी 50 से 55 एमटी की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने शनिवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आने वाले समय में ऑक्सीजन सिलिंडरों की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में 5 हजार और ऑक्सीजन सिलिंडरों की जरूरत रहेगी। उन्होंने कैबिनेट में कोरोना के एक्टिव मामलों के अलावा बिस्तरों के बारे में जानकारी दी।
ये दुकानें तीन घंटों के लिए खुलेंगी
कोरोना कर्फ्यू में अन्य सभी छूट और प्रतिबंध 5, 8 और 13 मई को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू रहेंगे। इसके तहत सभी दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन सार्वजनिक राशन, दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, किराना, फल, सब्जियों, डेयरी उत्पाद, मांस-मछली, पशु चारा, चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशकों से संबंधित दुकानें तीन घंटे तक खुल सकेंगी। हालांकि, यह समय सीमा फार्मेसी और चिकित्सा, दवाओं की दुकानों पर लागू नहीं होगी। निजी वाहनों की आवाजाही भी बंद रहेगी। निजी वाहनों को उपयोग केवल मेडिकल और अन्य आपातकालीन जैसे कोविड-19 के लिए टीकाकरण, परीक्षण और उपचार के उद्देश्य लिए कर सकेंगे। आवश्यक, चिकित्सा और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए उपयोग भी निजी वाहनों को अनुमति मिलेगी।