{"_id":"6523b571e9666269280ece5d","slug":"madhya-pradesh-election-2023-from-election-dates-to-results-know-all-the-information-in-10-points-2023-10-09","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Madhya Pradesh Election 2023: चुनाव की तारीखों से नतीजों तक, 10 बिंदुओं में जानें सारी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Madhya Pradesh Election 2023: चुनाव की तारीखों से नतीजों तक, 10 बिंदुओं में जानें सारी जानकारी
सार
Madhya Pradesh Election 2023: चुनाव की तारीखों से नतीजों तक, 10 बिंदुओं में जानें सारी जानकारी
विज्ञापन
MP Elections 2023
- फोटो : AMAR UJALA
निर्वाचन आयोग ने सोमवार को देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी हैं। मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आज से मध्यप्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। आइए आपको विधानसभा चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं।
MP Election 2023
- फोटो : AMAR UJALA
3. कितनी सीटों पर चुनाव, इनमें कितने आरक्षित?
मध्यप्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश की 148 सीटें सामान्य, 35 सीटें अनुसूचित जाति, 47 सीटें अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित हैं।
4.वोट डालते समय कौन-कौन सा पहचान पत्र दिखा सकेंगे?
मतदान केंद्र पर मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक की फोटो लगी हुई पासबुक, पासफोर्ट, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, सांसद, विधायकों द्वारा जारी फोटो लगे पहचान कार्ड, फोटो लगे हुए पेंशन कार्ड के जरिए प्रवेश लिया जा सकता है।
5. मतदान केंद्र कितने होंगे?
मध्यप्रदेश में 64,523 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
6. बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए क्या एलान हुआ?
दिव्यांग मतदाताओं, 80 वर्ष से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास पहल की गई है। चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 27ए में संशोधन किया गया है। जिसके तहत अब दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है।
मध्यप्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश की 148 सीटें सामान्य, 35 सीटें अनुसूचित जाति, 47 सीटें अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित हैं।
4.वोट डालते समय कौन-कौन सा पहचान पत्र दिखा सकेंगे?
मतदान केंद्र पर मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक की फोटो लगी हुई पासबुक, पासफोर्ट, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, सांसद, विधायकों द्वारा जारी फोटो लगे पहचान कार्ड, फोटो लगे हुए पेंशन कार्ड के जरिए प्रवेश लिया जा सकता है।
5. मतदान केंद्र कितने होंगे?
मध्यप्रदेश में 64,523 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
6. बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए क्या एलान हुआ?
दिव्यांग मतदाताओं, 80 वर्ष से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास पहल की गई है। चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 27ए में संशोधन किया गया है। जिसके तहत अब दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है।
मध्यप्रदेश चुनावों में मतदाताओं का आंकड़ा
- फोटो : अमर उजाला
7. मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है?
230 सदस्यों वाली मध्यप्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है।
8. 90 मिनट पहले होगा मॉक पोल
17 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों में मतदान शुरू होने से 90 मिनट पहले मॉक पोल होगा, जिसके जरिए ईवीएम की जांच की जाएगी।
9. प्रत्याशियों को आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी
चुनाव लड़ने वाले जिन प्रत्याशियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उन्हें अखबारों में तीन बार ये प्रकाशित कराना होगा कि उन पर किस-किस तरह के और कितने प्रकरण दर्ज हैं, वहीं, पार्टी को चुनाव आयोग को आपराधिक प्रकरण में लिप्त प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया है, ये बताना होगा।
10. कोरोना को लेकर भी कोई एलान है क्या?
COVID 19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्ति को भी चुनाव आयोग ने मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है।
230 सदस्यों वाली मध्यप्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है।
8. 90 मिनट पहले होगा मॉक पोल
17 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों में मतदान शुरू होने से 90 मिनट पहले मॉक पोल होगा, जिसके जरिए ईवीएम की जांच की जाएगी।
9. प्रत्याशियों को आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी
चुनाव लड़ने वाले जिन प्रत्याशियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उन्हें अखबारों में तीन बार ये प्रकाशित कराना होगा कि उन पर किस-किस तरह के और कितने प्रकरण दर्ज हैं, वहीं, पार्टी को चुनाव आयोग को आपराधिक प्रकरण में लिप्त प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया है, ये बताना होगा।
10. कोरोना को लेकर भी कोई एलान है क्या?
COVID 19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्ति को भी चुनाव आयोग ने मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है।
