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सिपाही भर्ती में आरक्षण का लाभ सिर्फ यूपी के व क्रीमी लेयर से नीचे के अभ्यर्थियों को

Wed, 21 Nov 2018 11:36 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 21 Nov 2018 11:36 AM IST
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reservation in sepoy recruitment examination.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

उत्तर प्रदेश में चल रही सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ सिर्फ यूपी के और क्रीमी लेयर से नीचे के अभ्यर्थियों को मिलेगा, चाहे वह पिछड़ा वर्ग का हो अथवा एससी/एसटी का। आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को तीन साल से यूपी में निवासी होने का प्रमाण भी देना होगा। साथ ही उनके परिवार का तीन वर्ष की आय का प्रमाणपत्र भी मांगा गया है।

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उप्र. पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन जीपी शर्मा ने बताया कि आरक्षण को लेकर अभ्यर्थियों में कोई मतभेद न रहे इसलिए यह व्यवस्था की गई है।

शासनादेश में यह स्पष्ट है कि आरक्षण का लाभ केवल यूपी के अभ्यर्थियों को ही उनके पिछले तीन साल के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा।

8 लाख से अधिक सालाना आय तो आरक्षण नहीं

शर्मा ने बताया कि यदि किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये या उससे अधिक है तो उसे क्रीमी लेयर में माना जाएगा। क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी चाहे व किसी जाति के हों उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

इसके लिए अभ्यर्थी को पिछले तीन साल की आय का प्रमाण पत्र देना होगा। शर्मा ने बताया कि मंगलवार शाम तक सिपाही भर्ती-2018 (अक्तूबर) के लिए 1,51,753 आवेदन आए थे।

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