राजधानी लखनऊ की भूमिगत पार्किंगों में कार खड़ी करना अब महंगा होने वाला है। यही नहीं, ऑटो और बस स्टैंड से वसूली की तैयारी है और अब साइकिल का भी पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। इसकी मंजूरी के लिए सदन की बैठक में नगर निगम पार्किंग उपविधि 2021 को लाया जा रहा है।
लखनऊ में अब साइकिल का भी पार्किंग शुल्क लगेगा, कारों के लिए चार घंटे का 30 रुपये देना होगा
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बिना अनुमति नहीं होगी प्राइवेट पार्किंग
नई उपविधि के तहत अब शहर में कोई भी व्यक्ति नगर निगम की अनुमति बिना निजी भूमि पर पार्किंग नहीं करा सकेगा। शुल्क भी निगम की अनुमति के बाद ही वसूल सकेगा। इसका निर्धारण भी नगर निगम ही करेगा।
500 मीटर के दायरे में प्राइवेट पार्किंग पर रोक
शहर में नगर निगम के चिह्नित पार्किंग स्थलों के 500 मीटर के दायरे में कोई प्राइवेट या व्यावसायिक पार्किंग नहीं चलाई जाएगी। उपविधि में इसे लेकर भी प्रावधान किया गया है।
गाड़ी में टूट-फूट की नहीं होगी जिम्मेदारी
नो-पार्किंग में कार्रवाई के दौरान यदि गाड़ी में किसी तरह की टूट-फूट होती है तो नगर निगम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसका उल्लेख उपविधि में किया गया है।
भूमिगत पार्किंग में चार घंटे का पार्किंग शुल्क
कार, जीप, टैक्सी-सूमो : 30 रुपये
टेंपो, थ्री व्हीलर, ई रिक्शा : 20 रुपये
मोटर साइकिल, स्कूटर : 10 रुपये
साइकिल : 05 रुपये
निगम की सीमा में सवारी भरने, माल उतारने-चढ़ाने हेतु पार्किंग शुल्क
ट्रक, बस, मिनी बस, मेटाडोर : 100 रुपये
कार, जीप, टैक्सी, सूमो आदि : 50 रुपये
टैंपो, थ्री-व्हीलर, ई रिक्शा : 30 रुपये