केंद्र सरकार ने तीन तलाक पर रोक लगाने के लिए 'द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल' बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश कर दिया है। जिस पर मुस्लिम महिलाओं ने खुशी जताई है। बिल में तीन तलाक को क्रिमिनल लॉ के अन्तर्गत रखा गया है। अगर ये कानून बनता है तो तीन तलाक देने वाले को जुर्माना भरने के साथ ही जेल भी जाना पड़ेगा।
तीन तलाक बिल पर मुस्लिम महिलाओं ने जताया मोदी-योगी का आभार, जानें- क्या कहा
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 29 Dec 2017 01:01 AM IST
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