हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) कला, संस्कृत और बायलॉजी के संशोधित चयन परिणाम में सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों को राहत दी है। कोर्ट ने इनको चयन से बाहर करने पर रोक लगा दी है।
संशोधित परिणाम में बाहर हुए टीजीटी अभ्यर्थियों को राहत, इन भर्तियों में नियुक्ति के आदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sat, 24 Feb 2018 01:40 PM IST
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