रेलगाड़ी यातायात के प्रमुख साधनों में से एक है। इसमें अमीर से लेकर गरीब तक सफर करते हैं। हर वर्ग की जरूरत को ध्यान में रखकर रेलगाड़ी को बनाया गया है। उसी तरह रेलवे ने कुछ नियम भी बनाएं हैं जिससे रेल संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सकें। यात्रा के दौरान अक्सर रेल यात्री स्टेशन परिसर में गंदगी करना, चलती रेलगाड़ी में अनावश्यक अलार्म चेन खींचना, धूम्रपान करना, रेल पटरियों को पार करना आदि गलतियां करते हैं। ये सभी काम रेलवे में वर्जित और दंडनीय है। रेल यात्रियों को ऐसा करने से बचना चाहिए, अन्यथा उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। जेल भी जाना पड़ सकता है। कभी-कभी जेल और जुर्माना दोनों ही सजा मिलती है। अगर आप भी अपनी रेल यात्रा के दौरान ऐसा करते हैं तो सतर्क हो जाएं,क्योंकि इसके लिए आपको दंडित किया जा सकता है। आइए जानते है कि इन गलतियों के लिए रेलवे में सजा का क्या प्रावधान है...
IRCTC: रेल और स्टेशन परिसर में न करें ये पांच गलतियां, जुर्माने के साथ हो सकती है जेल
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यदि कोई रेल यात्री टिकट से छेड़छाड़ करके या किसी धोखेबाजी से रेल की यात्रा कर रहा है तो यह दंडनीय है। इसके लिए रेलवे एक्ट की धारा 137 में दंड का प्रावधान है। ऐसा करने वालों को छः माह की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। कभी कभी दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं।
जब तक ट्रेन में कोई ठोस कारण न हो तब तक अलार्म चेन को नहीं खींचना चाहिए। इससे अन्य यात्रियों को तो असुविधा होती ही है। आप भी दंड के भागी बन जाते है। ऐसा करने से रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत आपको सजा दी जा सकती है। इसमें एक साल की जेल या एक हजार का जुर्माना हो सकता है। कभी-कभी यह दोनों ही सजा मिलती है।
अगर कोई व्यक्ति स्टेशन परिसर में अवैध रूप से अपनी दुकान लगा कर उत्पाद बेचता है तो ऐसा करना दंडनीय है। उस व्यक्ति को रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत एक साल की जेल या न्यूनतम एक हजार और अधिकतम दो हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। व्यक्ति को दोनों सजाएं एक साथ भी हो सकती है।
रेल की छत पर चढ़ के यात्रा न करें
अक्सर कई यात्री रेल की छत,इंजन या रेल की सीढ़ी पर यात्रा करते हैं। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए यात्री को तीन माह की जेल या पांच हजार का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
रेल पटरी को पार न करें
कई यात्री जल्दबाजी में एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक जाने के लिए रेल की पटरी को पार करने लगते हैं। ऐसा करना दंडनीय है। इसके लिए रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत छः माह की जेल और एक हजार जुर्माना या दोनों हो सकती है।