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Coronavirus: विदेश से भारत आ रहे हैं तो ध्यान में रखें ये नियम, आठ अगस्त से माननी होंगी ये शर्तें

Mon, 03 Aug 2020 09:53 AM IST
निलेश कुमार बीबीसी हिंदी
बीबीसी हिंदी Published by: निलेश कुमार Updated Mon, 03 Aug 2020 09:53 AM IST
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Travelling to India, New Coronavirus Health ministry issues guidelines to be followed by passengers before flight Travel Guidelines
विदेश से भारत आने वाले लोगों के लिए जारी हुए दिशानिर्देश - फोटो : Amar Ujala

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेशों से भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। ये दिशा-निर्देश आठ अगस्त से लागू हो जाएंगे इसके अनुसार सभी यात्रियों को यात्रा समय से कम से कम 72 घंटे यानी तीन दिन पहले नई दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट newdelhiairport.in पर स्व-घोषणा पत्र (सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म) भरना होगा।

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यात्रा (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Amar Ujala
  • दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि यात्रियों को पोर्टल पर एक शपथ-पत्र भी देना होगा कि वे 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड का पालन करेंगे। इसमें सात दिन का संस्थागत क्वारंटीन होगा, जिसमें उन्हें अपने खर्च पर रहना होगा और सात दिन का होम क्वारंटीन होगा।
Travelling to India, New Coronavirus Health ministry issues guidelines to be followed by passengers before flight Travel Guidelines
Pregnant Woman - फोटो : Pixabay
  • गर्भवती महिलाओं, परिवार में किसी की मृत्यु, गंभीर बीमारी या 10 साल या कम आयु के बच्चे होने जैसी स्थितियों में सिर्फ 14 दिन क्वारंटीन की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए पहले से वेबसाइट पर ही इसकी जानकारी देनी होगी।
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Travelling to India, New Coronavirus Health ministry issues guidelines to be followed by passengers before flight Travel Guidelines
नमूना लेते स्वास्थ्यकर्मी (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
  • यात्री निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करके भी संस्थागत क्वारंटीन से राहत पा सकते हैं। ये जांच यात्रा समय के 96 घंटे यानी चार दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आदेश के अनुसार, यात्रियों को अपनी कोरोना रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है।
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Flight tour - फोटो : Pixabay
  • केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ताजा दिशा-निर्देशों में विमान में चढ़ने और उतरने संबंधी निर्देश भी दिये हैं। साथ ही बताया गया है कि यात्रियों को उड़ान में क्या-क्या सावधानियां बरतनी होंगी।
     

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