केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेशों से भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। ये दिशा-निर्देश आठ अगस्त से लागू हो जाएंगे इसके अनुसार सभी यात्रियों को यात्रा समय से कम से कम 72 घंटे यानी तीन दिन पहले नई दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट newdelhiairport.in पर स्व-घोषणा पत्र (सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म) भरना होगा।
Coronavirus: विदेश से भारत आ रहे हैं तो ध्यान में रखें ये नियम, आठ अगस्त से माननी होंगी ये शर्तें
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- दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि यात्रियों को पोर्टल पर एक शपथ-पत्र भी देना होगा कि वे 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड का पालन करेंगे। इसमें सात दिन का संस्थागत क्वारंटीन होगा, जिसमें उन्हें अपने खर्च पर रहना होगा और सात दिन का होम क्वारंटीन होगा।
- गर्भवती महिलाओं, परिवार में किसी की मृत्यु, गंभीर बीमारी या 10 साल या कम आयु के बच्चे होने जैसी स्थितियों में सिर्फ 14 दिन क्वारंटीन की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए पहले से वेबसाइट पर ही इसकी जानकारी देनी होगी।
- यात्री निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करके भी संस्थागत क्वारंटीन से राहत पा सकते हैं। ये जांच यात्रा समय के 96 घंटे यानी चार दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आदेश के अनुसार, यात्रियों को अपनी कोरोना रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ताजा दिशा-निर्देशों में विमान में चढ़ने और उतरने संबंधी निर्देश भी दिये हैं। साथ ही बताया गया है कि यात्रियों को उड़ान में क्या-क्या सावधानियां बरतनी होंगी।
#CoronaVirusUpdates#IndiaFightsCorona
— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) August 2, 2020
Guidelines issued for international arrivals in supersession of those issued on 24th May 2020. Will be operational from 00.01 Hrs, 8th August 2020.https://t.co/TWFRxnPog5 pic.twitter.com/v5js4F8l4L