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Jammu Kashmir News: केंद्रीय गृह मंत्रालय का साइबर क्राइम वालंटियर भर्ती कार्यक्रम, इस तरह कर सकते हैं पुलिस की मदद

Thu, 04 Feb 2021 11:53 AM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Thu, 04 Feb 2021 11:53 AM IST
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Central Home Ministry's Cybercrime Volunteer Recruitment Program, in this way can help police
साइबर क्राइम (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम वालंटियर भर्ती करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। तीन तरह से पंजीकृत होकर साइबर क्राइम में पुलिस की मदद की जा सकती है। पहली श्रेणी में साइबर स्वयंसेवक गैरकानूनी सामग्री ध्वजवाहक- चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बलात्कार / सामूहिक बलात्कार, आतंकवाद, कट्टरपंथी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों आदि जैसे ऑनलाइन अवैध / गैरकानूनी सामग्री की पहचान करने और सरकार को रिपोर्ट करने के लिए है।

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दूसरी श्रेणी में साइबर अवेयरनैस प्रमोटर- नागरिकों के बीच साइबर अपराध के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग, ग्रामीण आबादी आदि कमजोर समूह शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में साइबर एक्सपर्ट- साइबर क्राइम, फोरेंसिक, नेटवर्क फोरेंसिक, मालवेयर एनालिसिस, मेमोरी एनालिसिस, क्रिप्टोग्राफी आदि के विशिष्ट डोमेन से निपटने के लिए है।  
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स्वयंसेवकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया यह है कि एक व्यक्ति को राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर एक समर्पित अनुभाग साइबर स्वयंसेवकों के माध्यम से स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी। उसे कुछ अनिवार्य व्यक्तिगत विवरणों जैसे पूर्ण नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, आवासीय पता आदि दर्ज करना होगा।

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आईडी प्रूफ और पता प्रमाण पंजीकरण में  अपलोड आईडी प्रूफ टैब पर अपलोड करना होगा। साइबर स्वयंसेवक गैरकानूनी सामग्री ध्वजवाहक के रूप में पंजीकरण के लिए, कोई पूर्व सत्यापन (केवाईसी) की आवश्यकता नहीं है। साइबर जागरूकता प्रमोटर या साइबर विशेषज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए, संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पूर्व सत्यापन (केवाईसी) किया जाएगा। एक स्वयंसेवक रजिस्टरों के अनुसार, उसका विवरण साइबर क्रा आईजी  के लिए  नोडल अधिकारी के लिए सुलभ होगा।

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