श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट में गुरुवार को आतंकी हमले में मारे गए सर्राफा कारोबारी सतपाल निश्चल (65) का शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया। निश्चल परिवार मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है और लंबे अर्से से कश्मीर में रह रहा है। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। इतना ही नहीं टीआरएफ ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट(मूल निवास प्रमाण पत्र) लेने वाले बाहरी लोगों को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।
जानिए क्या है अधिवास अधिनियम...
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रोते-बिलखते परिजन
- फोटो : बासित जरगर
इस वारदात के बाद मृतक के परिजनों को बुरा हाल है। रोते-रोते परिजन बार-बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर आतंकियों ने संतपाल को क्यों मारा, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था। पड़ोस में रहने वाले मकबूल अहमद ने कहा कि सतपाल कई वर्षों से यहां रह रहे थे और हर एक से अच्छे से पेश आते थे।
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रोते-बिलखते परिजन
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वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक कौल ने कहा कि यह कश्मीरियत पर एक चोट है। जिन्होंने घटना को अंजाम दिया वह हैवान हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को सीसीटीवी खंगाल कर हमलावरों की शिनाख्त करनी चाहिए।
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सुरक्षा एजेंसियां घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर आतंकियों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। कई स्थानों पर दबिश भी दी गई। आस पास के कुछ लोगों से घटना के बाद पुलिस ने पूछताछ भी की। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आतंकियों की शिनाख्त कर ली जाएगी।
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क्या कहता है अधिवास अधिनियम
सरकार की ओर सेे जारी गजट के अनुसार 15 साल तक राज्य में रहने वाले लोगों को यहां का स्थायी अधिवासी माना जाएगा। इसके साथ ही नौकरी के हक के तहत चतुर्थ श्रेणी तक के पद केवल यहां के बाशिंदों के लिए आरक्षित होंगे। अन्य पदों पर राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती होगी। अनुच्छेद 370 व 35ए हटने के बाद जमीन तथा नौकरी को लेकर प्रदेशवासियों की चिंताओं को देखते हुए केंद्र ने घोषणा की थी कि जल्द ही डोमिसाइल कानून लागू किया जाएगा।