गोरखपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए फैसले के तहत वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात आठ बजे से प्रभावी हो गया। सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा।
वीकेंड लॉकडाउन : दो दिन की बंदिश शुरू, सोमवार सुबह सात बजे तक घर से निकलने पर पाबंदी
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डीएम के. विजयेंद्र पांडियन का कहना है कि इस दौरान सभी तरह के कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी, रेलवे व एयरपोर्ट आने-जाने की ही छूट रहेगी। ऐसे लोगों के भी टिकट जांचे जाएंगे। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। डीएम ने भरोसा दिलाया कि इस दौरान किसी को भी जरूरी सेवा को लेकर दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। दूध, दवा की दुकानें और अस्पताल खुले रहेंगे। सिर्फ प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और जरूरी सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इनके अलावा सभी सरकारी, गैर सरकारी विभाग बंद रहेंगे। आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसकी निगरानी के लिए शहर की सड़कों, चौराहों से लेकर हाई-वे तक पर नजर रखी जाएगी।
जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की आईडी ही पास
डीएम ने बताया कि दो दिन के लॉकडाउन के लिए अलग से कोई पास नहीं जारी होगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी, प्रेस व अखबार वितरकों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उनका आईडी कार्ड ही उनका पास होगा। उन्होंने प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, आपूर्ति समेत जरूरी सेवाओं से जुड़े सभी विभागों के कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपनी आईडी साथ रखकर ही ड्यूटी के लिए घरों से निकलें क्योंकि सड़क पर सभी की जांच होगी।
लॉकडाउन के दौरान रसोई गैस की एजेंसियां और गोदाम भी खुले रहेंगे। मगर कोई भी एजेंसी संचालक, एजेंसी से गैस सिलिंडर नहीं वितरित करेगा। सभी को होम डिलीवरी करनी होगी। एजेंसियों के हॉकर या कर्मचारी को रोका नहीं जाएगा।
यात्री टिकट पास रखें
डीएम के मुताबिक रेलवे का आवागमन पहले की तरह जारी रहेगा। ट्रेनों और एयरपोर्ट से आने व जाने वाले यात्री आसानी से यात्रा कर सकेंगे। उन्हें टिकट पास रखना होगा।
मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप और हाई-वे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे। इसके अलावा जरूरी सेवाओं से जुड़े सामानों को लेकर आने-जाने वाले वाहन और इमरजेंसी में इलाज के लिए अपने वाहनों से आने-जाने वालों को छोड़कर कोई भी शहर या हाई-वे पर चल नहीं सकेगा।