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सांसद रवि किशन ने किसानों को किया संबोधित, बोले- 'सरकार को हर फैसला किसानों के हित में'

Fri, 25 Dec 2020 02:49 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 25 Dec 2020 02:49 PM IST
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MP Ravi Kishan addresses farmers in Gorakhpur
MP Ravi kishan - फोटो : अमर उजाला।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा जगह-जगह किसान चौपाल का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअल रूप में किसानों से बात की। इस दौरान गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने सहजनवां के पाली ब्लाक में किसानों को संबोधित किया।

MP Ravi Kishan addresses farmers in Gorakhpur
MP Ravi kishan - फोटो : अमर उजाला।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो किसान बिल लाई है, वो किसानों के पूरे हित में है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।

MP Ravi Kishan addresses farmers in Gorakhpur
MP Ravi kishan - फोटो : अमर उजाला।

सांसद ने किसान बिल के बारे में बताते हुए किसानों से कहा कि इस नए किसान बिल से अब किसान मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है और मंडी के अंदर भी। किसान का सामान कोई भी व्यक्ति, संस्था खरीद सकती है जिसके पास पैन कार्ड हो। अगर फसल मंडी के बाहर बिकती है तो राज्य सरकार किसान से कोई भी टैक्स वसूल नहीं सकती। किसान अपनी फसल किसी भी राज्य में अच्छी कीमत पर बेंच सकता है।

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MP Ravi Kishan addresses farmers in Gorakhpur
सांसद रवि किशन। (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला।

उन्होंने कहा कि इस बिल से कमीशन एजेंटों के कार्यो पर विराम लगेगा। जिससे किसानों को लाभ पहुंचेगा। अब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। कोई बंदिश नहीं है। किसान बिल से खरीदार बढ़ जाएंगे, जिससे किसानों को उनके फसल का अच्छा दाम मिल सकेगा।

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MP Ravi Kishan addresses farmers in Gorakhpur
सांसद रवि किशन। - फोटो : अमर उजाला।

सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 1970 दशक में एक किसान बिल लाई थी, जिसके तहत एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के तहत कृषि विपणन समितियां बनी थीं। इसे ही शार्ट फार्म में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) कहा जाता है। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि किसान अपनी उपज केवल सरकार द्वारा तय स्थान अर्थात सरकारी मंडी में ही बेच सकता है। इस मंडी के बाहर किसान अपनी उपज नहीं बेच सकता और इस मंडी में कृषि उपज की खरीद भी वो ही व्यक्ति कर सकता था जो एपीएमसी में रजिस्टर्ड हो, दूसरा नहीं।

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