महिला एंकर मानहानि मामले में आप नेता सोमनाथ भारती को मिली जमानत, कही थी ये बात
पटियाला हाउस कोर्ट ने महिला एंकर मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को जमानत दे दी है। दरअसल सोमनाथ भारती को पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने समन जारी कर 10 अप्रैल को पेश होने के निर्देश दिए थे।
इसी मामले में आज सोमनाथ भारती कोर्ट में पेश हुए और अपनी जमानत की याचिका भी डाली जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। गौरतलब है कि एक चैनल की महिला एंकर ने उनके खिलाफ कोर्ट में मानहानि की शिकायत दायर कर मुकदमा चलाने का आग्रह किया है।
महिला एंकर का आरोप है कि सोमनाथ ने नवंबर 2018 में एक शो के दौरान फोन पर उनके लिए अभद्र शब्दों व भाषा का इस्तेमाल किया और उनके पेशे पर अंगुली उठाते हुए उनका अपमान किया।
महिला एंकर को कही ये बातें
कोर्ट के समक्ष शिकायतकर्ता के वकील अधिवक्ता योगेश स्वरूप ने पिछली सुनवाई में कहा था कि 20 नवंबर 2018 को एक शो के दौरान पीड़िता ने फोन पर जनहित से जुड़ा एक सवाल सोमनाथ भारती से पूछा था। इसका जवाब देने के बजाय सोमनाथ भारती ने उनके लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।
महिला एंकर का आरोप है कि भारती ने कहा कि वह भाजपा की दलाल हैं और दलाली करती हैं। इस घटना को सभी चैनल पर लाइव देख रहे थे। उनसे कई लोगों ने फोन करके इस बारे में पूछा। उनकी सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स ने कहा कि उनकी काफी बेइज्जती हुई है और वे टीवी एंकर की नौकरी ही क्यों करती हैं।