फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

जानिए क्यों सैलरी, गाड़ी या बंगला न लेने के बावजूद 'लाभ का पद' मामले में फंसे 'आप' के 20 विधायक 

Sat, 20 Jan 2018 10:00 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 20 Jan 2018 10:00 AM IST
विज्ञापन
why aap mla disqualified of office of profit by election commission even not getting any benefits

शुक्रवार को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए इसके 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी। आप के इन 20 विधायकों पर लाभ के पद का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों कोई वेतन, गाड़ी, बंगला या घर न लेने के बावजूद चुनाव आयोग ने इन विधायकों को लाभ के पद का उपयोग करने का दोषी माना है... 

why aap mla disqualified of office of profit by election commission even not getting any benefits
सौरभ भारद्वाज

चुनाव आयोग का फैसला आते ही आप के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आयोग ने आप के विधायकों को लाभ के पद का दोषी माना है जबकि संसदीय सचिव के पद पर तैनात 20 में से कोई भी विधायक न तो वेतन लेता था न ही कोई सरकारी बंगला या गाड़ी का इस्तेमाल करता था। इसके बावजूद आयोग ने किस आधार पर इन्हें अयोग्य साबित किया है ये समझ से परे है।

why aap mla disqualified of office of profit by election commission even not getting any benefits
- फोटो : अमर उजाला

सौरभ ने यह भी कहा चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाने से पहले आप के 20 में से एक भी विधायक को न तो चुनाव आयोग बुलाया और न ही उनकी प्रॉपर्टी या बैंक खातों की जांच की। जबकि किसी भी आरोप को साबित करने से पहले कम से कम आरोपी विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका तो दिया ही जाना चाहि‌ए था।

विज्ञापन
विज्ञापन
why aap mla disqualified of office of profit by election commission even not getting any benefits

हालांकि इस मामले में संविधान और कानून के जानकारों का कहना है कि असल में संविधान में लाभ के पद की जो व्याख्या की गई है उसके मुताबिक कोई विधायक या सांसद अपने पद पर रहते हुए किसी ऐसे पद का उपयोग नहीं कर सकता जिसमें वेतन, पेंशन जैसा कोई भी लाभ दिया जाता है। हालांकि संविधान के इसी भाग में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कुछ ऐसे पद भी हैं जिन्हें लाभ का पद माना गया है। 

विज्ञापन
why aap mla disqualified of office of profit by election commission even not getting any benefits
- फोटो : self

यानि यह स्पष्ट है कि लाभ का पद का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कोई विधायक या सांसद वेतन या अन्य कोई लाभ लेता है या नहीं। इसका मतलब यह भी है कि अगर वह लाभ के पद के तहत आने वाला कोई भी पद धारण करता है तो भी उसे इसका दोषी माना जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक संसदीय सचिव का पद भी लाभ के पद के तहत आता है और इसी पद पर आप के 20 विधायकों को सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed