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दिल्लीः चार नवंबर से फिर लागू होगा ऑड-ईवन फॉर्मूला, इन वाहनों को मिलेगी छूट

Fri, 13 Sep 2019 01:36 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 13 Sep 2019 01:36 PM IST
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Odd Even Scheme returns in delhi know which vehicles to be exempt and dates and cars
- फोटो : Social

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में बड़ा एलान करते हुए कहा कि इस बार सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार एक्शन प्लान लेकर आ रही है। इसमें ऑड-ईवन फॉर्मूला भी शामिल है, जो सात दिनों तक लागू रहेगा। इसके बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑड-ईवन फॉर्मूला ऐसी स्कीम है जो ज्यादा समय के लिए लागू नहीं की जा सकती है क्योंकि इसके इंप्लीमेंटेशन में समस्याएं आने लगती हैं। सात दिन इसके लिए काफी हैं। इसके साथ ही हम अन्य कदम भी उठा रहे हैं जो प्रदूषण रोकने में कारगर होंगे। इसके तहत दिल्ली की सड़कों पर एक दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी और एक दिन ईवन नंबर वाली गाड़िया चलेंगी। जानिए किन तारीखों पर चलेंगी कौन सी गाड़ियां और किन्हें मिलेगी छूट....



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दिल्ली ऑड ईवन - फोटो : SELF

क्या है विषम (ऑड) संख्या-

ऑड यानी विषम संख्याएं, यह वो संख्याएं होती हैं जिनका भाग 2 से नहीं किया जा सकता। जैसे- 1, 3, 5, 7, 9

विषण संख्या वाली गाड़ियां 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को चलेंगी।

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ऑड ईवेन से जूझती जनता - फोटो : self

क्या है सम (ईवन) संख्याः

सम यानी ईवन संख्या, यह वो संख्याएं होती है जिसे दो से विभाजित किया जा सकता है। जैसे- 2, 4, 6, 8, 0

सम संख्या वाली गाड़ियां 4, 6, 8, 10, 12 और 14 नवंबर को चलेंगी।


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- फोटो : Twitter
इन वाहनों को मिलेगी छूट-

इमरजेंसी वाहन (एंबुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, अस्पताल, जेल) को छूट रहेगी। इनफोर्समेंट व्हीकल (परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, पैरामिलेट्री फोर्स), रक्षा मंत्रालय के वाहनों, दूतावासों के सीडी नंबर वाले वाहनों, एसपीजी सुरक्षा वाले वाहनों, मेडिकल इमरजेंसी पर निजी वाहनों और सवारी वाले वाहनों को भी इससे छूट मिलेगी।

(नोटः यह लिस्ट हम पुराने नियम के आधार पर दे रहे हैं, नई लिस्ट प्राप्त नहीं हो सकी है)
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Delhi Odd Even Scheme

पहले मिलती थी पर अब इन्हें नहीं मिलेगी छूट-

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों को नियम से छूट रहेगी। लोकसभा व राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष, सभी राज्यों व केंद्रशासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री को छोड़कर, सुप्रीम के जजों, लोकसभा व राज्यसभा उपाध्यक्ष, दिल्ली हाईकोर्ट के जज, केंद्रशासित राज्यों के एलजी, लोकायुक्त, सीनजी चालित वाहन, महिला चालक की कार, विकलांग चालक को भी छूट नहीं मिलेगी।

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