फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

निर्भया केसः चार में से तीन दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म, क्या 7 दिनों में पवन को मिलेगी माफी?

Thu, 06 Feb 2020 10:33 AM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 06 Feb 2020 10:33 AM IST
विज्ञापन
Nirbhaya Case three out of 4 convicts exhaust their all legal remedies will pawan get mercy
nirbhaya case - फोटो : अमर उजाला

निर्भया के दोषी अक्षय की दया याचिका को राष्ट्रपति ने बुधवार को खारिज कर दिया। दोषी विनय की दया याचिका खारिज होने के बाद बीते शनिवार(1 फरवरी) को अक्षय ने दया याचिका देकर राष्ट्रपति से फांसी की सजा को माफ करने की गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी भी दया याचिका अस्वीकार हो गई। अब निर्भया के चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन में से सिर्फ पवन ही है जिसके पास अब दया याचिका और क्यूरेटिव पिटीशन का कानूनी विकल्प बचा हुआ है। हालांकि हाईकोर्ट के बुधवार के ही एक आदेश में दोषियों के लिए आखिरी उम्मीद छिपी है, जानिए क्या है वो उम्मीद और अब चारों दोषियों के पास कौन से कानूनी विकल्प बचे हैं....



Nirbhaya Case three out of 4 convicts exhaust their all legal remedies will pawan get mercy
निर्भया के दोषी - फोटो : अमर उजाला

गौरतलब है कि अब तक अक्षय, मुकेश और विनय ने अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया है। अब केवल पवन के पास दया याचिका का कानूनी विकल्प बचा है। हालांकि, उसके पास अभी सुधारात्मक याचिका का विकल्प भी है। इस तरह देखा जाए तो अगर पवन सात दिन के अंदर अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करता है तो उनके निपटारे के बाद ही नया डेथ वारंट(फांसी की तारीख) जारी हो सकता है।

Nirbhaya Case three out of 4 convicts exhaust their all legal remedies will pawan get mercy
nirbhaya case - फोटो : सोशल मीडिया

अगर पवन अपने विकल्पों का इस्तेमाल नहीं करता तो सात दिन के बाद फांसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिसमें सबसे पहले होगा डेथ वारंट का जारी होना। उसके बाद फिर अन्य प्रक्रियाएं होंगी। मान लें कि अगर किसी भी वजह से पवन को माफी मिलती है तो अन्य तीन दोषियों को नई दया याचिका दाखिल करने का अवसर मिल जाएगा। यह बात बुधवार(5 फरवरी) के अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैत ने कही थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Nirbhaya Case three out of 4 convicts exhaust their all legal remedies will pawan get mercy
इसी बस में हुई थी हैवानियत - फोटो : अमर उजाला

जेल सूत्रों ने बताया कि बुधवार शाम राष्ट्रपति ने अक्षय की याचिका को खारिज कर दिया। इस बात की जानकारी जेल प्रशासन को दे दी गई है। इस मामले में सबसे पहले निर्भया के दोषी मुकेश ने दया याचिका दी थी। इसे राष्ट्रपति ने ठुकरा दिया। मुकेश ने राष्ट्रपति के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। चुनौती याचिका भी अदालत से खारिज हो गई।

विज्ञापन
Nirbhaya Case three out of 4 convicts exhaust their all legal remedies will pawan get mercy
- फोटो : अमर उजाला

इसके बाद एक अन्य दोषी विनय ने याचिका दाखिल की थी। इसे राष्ट्रपति ने शनिवार को खारिज कर दिया। शनिवार को ही अक्षय ने राष्ट्रपति के पास याचिका भेजकर फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की अपील की थी। इसे बुधवार को खारिज कर दिया गया। अब देखना है कि पवन इन सात दिनों में क्या करता है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed