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Nirbhaya Case: दोषी विनय का एक और दांव, कोर्ट में वकील बोले-उसे गंभीर बीमारी, न दी जाए फांसी
Tue, 18 Feb 2020 08:48 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Tue, 18 Feb 2020 08:48 AM IST
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Nirbhaya Case
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पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी के लिए सोमवार को तीसरी बार डेथ वारंट जारी किया। अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो तो चारों गुनहगारों को तीन मार्च सुबह छह बजे फांसी दे दी जाएगी। इस बीच, गुनहगारों ने सजा टालने के लिए फिर तिकड़मबाजी शुरू कर दी है। दोषियों के वकील ने कोर्ट को बताया कि पवन गुप्ता सुधारात्मक याचिका और दया याचिका लगाना चाहता है। साथ ही अक्षय कुमार भी अपराध के वक्त नाबालिग होने को लेकर नई याचिका दाखिल करना चाहता है।
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वहीं, डेथ वारंट जारी होने पर संतोष जताते हुए निर्भया की मां ने उम्मीद जताई कि अब दोषियों को किए की सजा मिल जाएगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की कोर्ट में तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक राजीव मोहन ने बताया, विनय शर्मा, अक्षय कुमार और मुकेश कुमार सिंह के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं। पवन ने अब तक सुधारात्मक याचिका दायर नहीं की है। किसी दोषी की कोई याचिका लंबित नहीं है, लिहाजा डेथ वारंट जारी किया जाए।
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वहीं, कोर्ट की ओर से मुहैया कराए वकील रवि काजी ने बताया कि पवन सुधारात्मक याचिका और दया याचिका दायर करना चाहता है। उसने अब तक कोई कानूनी विकल्प इस्तेमाल नहीं किया है। यह याचिका निर्भया के माता-पिता और दिल्ली सरकार ने चारों दोषियों को फांसी देने की नई तारीख तय करने के लिए लगाई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की कोई याचिका लंबित नहीं है और तीन की दया याचिका राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं। चौथे ने दया याचिका का विकल्प नहीं चुना, ऐसे में निचली अदालत नया डेथ वारंट जारी कर सकता है। गौरतलब है कि 22 जनवरी और एक फरवरी को भी डेथ वारंट जारी हुआ था लेकिन दोनों बाद फांसी नहीं हो सकी।
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अब मानसिक बीमारी का बहाना
विनय के वकील एपी सिंह ने कोर्ट में कहा कि विनय पर जेल में हमला हुआ और उसके सिर में चोट आई। वह भूख हड़ताल पर है। वह गंभीर मानसिक बीमारी से गुजर रहा है। ऐसे में ठीक होने तक उसे फांसी नहीं दी जा सकती। इस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को कानून के मुताबिक विनय का ध्यान रखने के निर्देश दिए। वहीं, एपी सिंह कहा कि अक्षय भी राष्ट्रपति के समक्ष नई दया याचिका लगाना चाहता है, क्योंकि गरीबी और अज्ञानता के कारण पहली याचिका में वह सभी तथ्य पेश नहीं कर पाया था।
विनय के वकील एपी सिंह ने कोर्ट में कहा कि विनय पर जेल में हमला हुआ और उसके सिर में चोट आई। वह भूख हड़ताल पर है। वह गंभीर मानसिक बीमारी से गुजर रहा है। ऐसे में ठीक होने तक उसे फांसी नहीं दी जा सकती। इस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को कानून के मुताबिक विनय का ध्यान रखने के निर्देश दिए। वहीं, एपी सिंह कहा कि अक्षय भी राष्ट्रपति के समक्ष नई दया याचिका लगाना चाहता है, क्योंकि गरीबी और अज्ञानता के कारण पहली याचिका में वह सभी तथ्य पेश नहीं कर पाया था।
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- फोटो : सोशल मीडिया
मुकेश को मिला नया वकील
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से कहा कि मुकेश उन्हें वकील नहीं रखना चाहता, लिहाजा उन्हें मामले से अलग किया जाए। मुकेश की मां ने भी कोर्ट से बेटे का वकील बदलने की मांग की। साथ ही बेटे के लिए रहम की भी अपील की। इस पर कोर्ट ने मुकेश का पक्ष रखने की जिम्मेदारी रवि काजी को ही सौंप दी।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से कहा कि मुकेश उन्हें वकील नहीं रखना चाहता, लिहाजा उन्हें मामले से अलग किया जाए। मुकेश की मां ने भी कोर्ट से बेटे का वकील बदलने की मांग की। साथ ही बेटे के लिए रहम की भी अपील की। इस पर कोर्ट ने मुकेश का पक्ष रखने की जिम्मेदारी रवि काजी को ही सौंप दी।