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निर्भया केसः दोषियों की फांसी के बीच अभी भी अड़ंगा लगाएगा ये विकल्प, अक्षय की है चाल

Wed, 04 Mar 2020 05:26 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 04 Mar 2020 05:26 PM IST
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Nirbhaya Case convict akshay new mercy plea is obstacle in execution of all four convicts
- फोटो : सोशल मीडिया

निर्भया के दरिंदों में से एक पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को खारिज कर दी। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसी के साथ चारों दरिंदों पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और मुकेश सिंह के सभी विकल्प खत्म हो चुके हैं। पवन की दया याचिका लंबित होने के चलते ही तीन मार्च को होने वाली दरिंदों की फांसी टल गई थी। भले ही चारों दोषियों के सभी विकल्प खत्म हो गए हों लेकिन अक्षय ने एक ऐसा पैंतरा चला है जो दोषियों की फांसी को और टाल सकता है...

Nirbhaya Case convict akshay new mercy plea is obstacle in execution of all four convicts
- फोटो : अमर उजाला

पवन की अर्जी खारिज होने के साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन फांसी की नई तारीख के लिए पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गया है। निर्भया के माता-पिता और जेल प्रशासन की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों से इस पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए गुरुवार दोपहर 2 बजे का समय दिया है। हालांकि अब भी अक्षय की एक याचिका के चलते डेथ वारंट आने में लंबा समय लग सकता है।

Nirbhaya Case convict akshay new mercy plea is obstacle in execution of all four convicts
दोषियों के पुतलों को फांसी पर लटकाकर मनाई खुशी। - फोटो : अमर उजाला।

इस बीच, निर्भया के परिजन की ओर से वकील सीमा कुशवाहा ने बताया कि चारों दोषियों की फांसी की नई तारीख की मांग के लिए उन्होंने एक अपील दी है। उन्होंने कहा, सभी दोषियों ने अपने सभी कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर लिया है। अब जो तारीख तय होगी, वह अंतिम तारीख होगी। हालांकि, अक्षय ने भी नई दया याचिका राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को भेजी है, जिसके पीछे दलील दी गई है कि पहली दया याचिका में पर्याप्त तथ्य नहीं थे। यही वो याचिका है जिसके चलते चारों दोषियों का डेथ वारंट आने में थोड़ा और समय लग सकता है।

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Nirbhaya Case convict akshay new mercy plea is obstacle in execution of all four convicts
- फोटो : अमर उजाला

वहीं, पवन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुधारात्मक याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। इसके बाद पवन के पास सिर्फ दया याचिका का विकल्प ही बचा था। नियमों के अनुसार दया याचिका खारिज होने के बाद भी दोषी को फांसी पर लटकाने से पहले 14 दिन का वक्त मिलता है। इससे पहले दोषियों की फांसी तीन बार 22 जनवरी, एक फरवरी और तीन मार्च को टल चुकी है।

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Nirbhaya Case convict akshay new mercy plea is obstacle in execution of all four convicts
- फोटो : सोशल मीडिया

दोषियों की मानसिक हालत की जांच हो, याचिका खारिज
इस बीच, दिल्ली हाईकोर्ट में दोषियों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निर्देश देने को लेकर याचिका दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने इस पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, याचिका में इस दलील में कोई दम नहीं है। इसे सबसे पहले आयोग में लेकर जाना चाहिए। ए राजराजन की ओर से शनिवार को यह याचिका दी गई थी। 

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