अगर आपके वाहन का सामने का शीशा टूटा हुआ है और आप उसे बदलवा नहीं रहे हैं तो भी आपका चालान हो सकता है। इतना ही नहीं शीशा गंदा होने पर भी आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है। सिर्फ यही नहीं आपकी कार का चालान कई और वजहों से भी कट सकता है अगर आपको नियम न पता हों। हमारी इस खबर में पढ़िए पूरी जानकारी जिससे आप जान सकेंगे कि आपकी कार का किन-किन वजहों से चालान कट सकता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं....
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कार का शीशा टूटने पर भी होगा चालान
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वाहन पर कोई जाति सूचक या आपत्तिजनक शब्द लिखा होने पर भी आपका चालान किया जा सकता है। इसके लिए परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट के धारा-117 का दायरा बढ़ाया है। जिन अपराध को अब तक परिभाषित नहीं किया गया था अब उनका चालान इसी धारा के तहत किया जाएगा।
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चालान काटते ट्रैफिक पुलिसकर्मी
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दरअसल, पिछले दिनों मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं। जिसके तहत चालान की राशि में कई गुना बढ़ोत्तरी की गई है। लेकिन इस संशोधन के बाद भी कुछ ऐसे अपराध थे जिनका चालान किसी धारा में नहीं किया जा सकता था। ऐसे अपराधों को मोटर व्हीकल एक्ट के अनुच्छेद 117 में जोड़ा गया है।
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प्रदूषण जांच कराते लोग
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अधिकारिक सूत्र बताते हैं कि जिस तरह सीआरपीसी के अनुच्छेद -151 के तहत कानून व्यवस्था से लेकर मारपीट और शांतिभंग करने वालों को इसके तहत पाबंद कर दिया जाता है। इसी तरह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब अनुच्छेद -117 से वाहनों को कमियां मिलने पर कब्जे में लिया जाएगा।
अनुच्छेद-117 में खास
अधिकारियों का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में अपने आप को सुरक्षित रखने के बारे में ही नहीं बल्कि जो भी सड़क पर चल रहा है उसे भी किसी तरह का नुकसान न पहुंचे इसके लिए जानकारी दी गई है। अगर किसी के वाहन का शीशा टूटा है तो वह स्वयं तो हादसे का शिकार हो ही सकता है, साथ ही दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह वाहन में दृश्यता (विजिबिलिटी) सही नहीं है तो वाहन किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है।