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नए ट्रैफिक नियमः कार का शीशा गंदा या टूटा होने पर भी कट सकता है भारी चालान, हो जाएं सावधान

Fri, 13 Sep 2019 09:45 AM IST
पूजा त्रिपाठी मनोज कुमार, अमर उजाला, नई दिल्ली
मनोज कुमार, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 13 Sep 2019 09:45 AM IST
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MV Act 2019 if your car glass is dirty or broken you can be challaned
गंदी कार का भी होगा चालान - फोटो : सोशल मीडिया
अगर आपके वाहन का सामने का शीशा टूटा हुआ है और आप उसे बदलवा नहीं रहे हैं तो भी आपका चालान हो सकता है। इतना ही नहीं शीशा गंदा होने पर भी आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है। सिर्फ यही नहीं आपकी कार का चालान कई और वजहों से भी कट सकता है अगर आपको नियम न पता हों। हमारी इस खबर में पढ़िए पूरी जानकारी जिससे आप जान सकेंगे कि आपकी कार का किन-किन वजहों से चालान कट सकता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं....


MV Act 2019 if your car glass is dirty or broken you can be challaned
कार का शीशा टूटने पर भी होगा चालान - फोटो : सोशल मीडिया

वाहन पर कोई जाति सूचक या आपत्तिजनक शब्द लिखा होने पर भी आपका चालान किया जा सकता है। इसके लिए परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट के धारा-117 का दायरा बढ़ाया है। जिन अपराध को अब तक परिभाषित नहीं किया गया था अब उनका चालान इसी धारा के तहत किया जाएगा। 

MV Act 2019 if your car glass is dirty or broken you can be challaned
चालान काटते ट्रैफिक पुलिसकर्मी - फोटो : अमर उजाला

दरअसल, पिछले दिनों मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं। जिसके तहत चालान की राशि में कई गुना बढ़ोत्तरी की गई है। लेकिन इस संशोधन के बाद भी कुछ ऐसे अपराध थे जिनका चालान किसी धारा में नहीं किया जा सकता था। ऐसे अपराधों को मोटर व्हीकल एक्ट के अनुच्छेद 117 में जोड़ा गया है।

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MV Act 2019 if your car glass is dirty or broken you can be challaned
प्रदूषण जांच कराते लोग - फोटो : अमर उजाला

अधिकारिक सूत्र बताते हैं कि जिस तरह सीआरपीसी के अनुच्छेद -151 के तहत कानून व्यवस्था से लेकर मारपीट और शांतिभंग करने वालों को इसके तहत पाबंद कर दिया जाता है। इसी तरह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब अनुच्छेद -117 से वाहनों को कमियां मिलने पर कब्जे में लिया जाएगा।

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MV Act 2019 if your car glass is dirty or broken you can be challaned
- फोटो : अमर उजाला

अनुच्छेद-117 में खास
अधिकारियों का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में अपने आप को सुरक्षित रखने के बारे में ही नहीं बल्कि जो भी सड़क पर चल रहा है उसे भी किसी तरह का नुकसान न पहुंचे इसके लिए जानकारी दी गई है। अगर किसी के वाहन का  शीशा टूटा है तो वह स्वयं तो हादसे का शिकार हो ही सकता है, साथ ही दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह वाहन में दृश्यता (विजिबिलिटी) सही नहीं है तो वाहन किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

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