गुरुग्राम के भोंडसी स्थित विद्यालय में प्रिंस की हत्या मामले में आरोपी भोलू पर वयस्क की तरह केस चलेगा।
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pradyuman murder case
- फोटो : अमर उजाला
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेएस कुंडू की विशेष अदालत ने सोमवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी पक्ष के द्वारा दायर तीनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब आगे की सुनवाई 04 जुलाई को होगी।
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बता दें कि प्रिंस हत्याकांड मामले में सीबीआई ने 11वीं कक्षा के नाबालिग छात्र भोलू को हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया था। यहां से उसे तीन दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई थी।
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मृतक प्रिंस के परिजनों द्वारा बोर्ड के समक्ष दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बोर्ड ने सोशल इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट और अन्य पहलू को देखते हुए आरोपी पर व्यस्क की तरह मुकदमा चलाने का फैसला देते हुए मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जेएस कुंडू की विशेष बाल अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। यहां आरोपी भोलू के परिजनों ने इस फैसले को चुनौती दी थी। इसके साथ ही सीबीआई द्वारा आरोपी के उंगलियों के निशान लेने व सीबीआई द्वारा रिमांड लेने को भी गलत ठहराते हुए याचिका दायर की थी।
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अदालत ने इन तीनों याचिकाओं पर 14 मई को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को करीब 05.00 बजे अदालत ने जेजे बोर्ड के फैसले को सही मानते हुए आरोपी पर व्यस्क की तरह मुकदमा चलाने को कहा है। इसके अलावा आरोपी की उंगलियों के निशान लेने व सीबीआई द्वारा रिमांड लेने को भी सही ठहराते हुए तीनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है।