प्रद्युम्न हत्याकांड में गुरुग्राम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बस कंडक्टर अशोक 75 दिन बाद जेल से जमानत पर रिहा हो गया। मंगलवार को अदालत ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर 50 हजार के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए थे। बुधवार को रिहाई के आदेश जेल पहुंचने के बाद शाम करीब सवा 7 बजे अशोक को रिहा कर दिया गया।
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- फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला
अशोक अपने कपड़ों का बैग लेकर शॉल ओढ़कर बाहर आया। जेल के बाहर मौजूद अशोक के अधिवक्ता उसे लेकर गांव घामडौज पहुंचे। उधर, अशोक के जेल से बाहर आते ही गुरुग्राम पुलिस और आरोपी छात्र के परिवार में हलचल मच गई है।
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बता दें कि भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को हुई दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया था।
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मामला सीबीआई के अधीन जाने के बाद सीबीआई ने इस मामले में 11वीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अशोक के अधिवक्ता ने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका को अदालत ने मंगलवार को स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए थे।
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- फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला
बुधवार को कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद बुधवार देर शाम करीब सवा सात बजे उसे जेल से रिहा किया गया। जेल से बाहर निकलते ही उसे अधिवक्ता ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और अपने साथ ले गए। जेल से बाहर निकलते वक्त अशोक की आंखें नम हो गई। 75 दिन बाद अशोक ने गांव की दहलीज पर कदम रखा।