तीन माह बाद गुरुग्राम-फरीदाबाद में खुले मॉल, आरोग्य एप देखकर ही दी एंट्री, जाने से पहले जान लें सभी नियम
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शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कोरोना के मामलों को देखते हुए एसओपी के नियम भी जारी कर दिए हैं। इन नियमों को उल्लंघन होने पर मॉल में बनी दुकानों या मॉल को तुंरत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। नगर निगम अधिकारी प्रति दिन मॉल का निरीक्षण करेंगे और नियमों का पालन नहीं मिलने व बिना मास्क वाले व्यक्तियों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
साइबर सिटी में कोराना संक्रमण के कारण मार्च माह से बंद शहर के मॉल में एक बार फिर रौनक लौटे इसका पूरा इंतजाम किया गया है, हालांकि पहला दिन था तो बहुत ज्यादा भीड़ कहीं देखने को नहीं मिली। करीब सवा तीन माह बाद शहर के मॉल एक बार फिर नियमों के साथ खुले हैं। हालांकि मॉल में खरीददारी करने आने वाले व मॉल के दुकानदारों को एसओपी के नियमों का पालन करना होगा। 7 जून को सरकार की ओर से पहले अनलॉक में गुरुग्राम, फरीदाबाद दोनों शहरों में धार्मिक स्थल व मॉल को खोलने की अनुमति नहीं दी थी, जबकि अन्य जिलों में धार्मिक स्थल व कई प्रकार के छूट दे दी गई थी।
नगर निगम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बीते शुक्रवार को पत्रकारवार्ता में लॉकडाउन लगने की सभी अफवाहों को खारिज करते हुए एक सप्ताह के अंदर शॉपिंग मॉल खोलने की बात कही थी। उसी के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने दोनों जिलों के शॉपिंग मॉल खोलने के आदेश रविवार को जारी कर दिए थे। हालांकि सरकार ने अभी तक धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। आगे जानिए क्या रहेगा खुला क्या रहेगा बंद...
शॉपिंग मॉल में क्या रहेगा बंद, क्या रहेगा खुला
- मॉल में आने वाले खरीददारों व मॉल में सभी कार्य करने वाले कर्मचारियों को सोशल डिस्टेसिंग के नियमों के पालन व चेहरे पर मास्क अनिवार्य होगा।
- मॉल में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं व दस वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों पर पाबंदी रहेगी।
- फूडकोर्ट मेेें 50 प्रतिशत लोगों को ही जाने की अनुमति होगी।
- मॉल के प्रवेश द्वार पर आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य
- मॉल में किसी भी प्रकार की भीड़ को अनुमति नहीं रहेगी।
- मॉल की पार्किंग के कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने पहनना अनिवार्य व वाहनों की स्टेयरिंग, खिड़की, चाबी, हैंडल आदि को सैनिटाइज करना होगा।
- मॉल के सभी शौचालयों को हर रोज सैनिटाइज करवाना होगा।
- मॉल में बच्चों के खेलने जिम की जगह पर भी पाबंदी रहेगी।
- सोशल डिस्टेसिंग रखने के लिए गोले लगाने होंगे।
जारी है...