बजट में आयकर से जुड़े क्या हैं तथ्य
यहां पढ़िए Budget-2018 को लेकर हर सवाल के जवाब
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प्रश्न- बजट में आयकर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुए हैं क्या?
उत्तर- वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट में आयकर की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि नौकरीपेशा लोग इस बारे में पूरी उम्मीद लगाए हुए थे।
प्रश्न- कोई ऐसा फैसला हुआ है जिसका आम करदाताओं द्वारा चुकाये जाने वाले आयकर पर असर पड़ेगा?
उत्तर- निजी करदाताओं को अब ट्रांसपोर्ट और मेडिकल रिबंर्समेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके बदले 40000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडेक्शन का लाभ दिया जाएगा।
प्रश्न- स्टेंडर्ड डिडेक्शन का लाभ का कितना असर पड़ेगा?
उत्तर- वित्त मंत्री ने बजट में नौकरीपेशा और पेंशनभोगियों को जो 40000 रुपये के स्टेंडर्ड डिडेक्शन का लाभ देने की घोषणा की है, उस पर विशेषज्ञों का कहना है कि करदाताओं को इससे मामूली राहत ही मिलेगी। मानक कटौती की यह व्यवस्था निर्धारण वर्ष 2006-07 से बंद कर दी गई थी।
प्रश्न- शेयरों में निवेश से होने वाले लाभ पर भी कुछ फैसला हुआ है?
उत्तर- बजट भाषण में वित्त मंत्री ने शेयरों में निवेश से होने वाले लांग टर्म कैपिटल गेन पर 10 फीसदी कर लगाने की घोषणा की है। यह कर एक लाख रुपये से अधिक के लाभ पर होगा। हालांकि 31 जनवरी 2018 की तिथि तक शेयरों में निवेश से होने वाले पूंजीगत लाभ को इस नई कर व्यवस्था से छूट होगी लेकिन उसके बाद के पूंजीगत लाभ पर नए प्रावधान के तहत टैक्स लगेगा।