अगर आप ब्रांडेड कपड़ों, मोबाइल, ऑन लाइन शॉपिंग के शौकीन हैं, तो एक जुलाई की तारीख नोट कर लीजिए। क्योंकि एक जुलाई के बाद आपकी जिंदगी कठिन होने वाली है। पहली जुलाई से देशभर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू हो जाएगी। इससे कुछ सामान तो सस्ते हो जाएंगे, लेकिन शौकीन मिजाज लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
अगर इनमें से आपके हैं कोई शौक तो GST के बाद लग सकता है उनपर ग्रहण
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आप फैशन के साथ-साथ चलते हैं, रोजाना डिजाइनर कपड़े बदलते हैं, तो एक जुलाई के बाद आपकी जेब और ज्यादा ढीली होने वाली है। ज़ारा से जींस खरीदना हो या फिर प्यूमा की टीशर्ट खरीदनी हो तो अब आपको पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। 1000 रुपये से ज्यादा कीमत के कपड़े खरीदने पर वर्तमान के 7 फीसदी के बजाय 12 फीसदी टैक्स लगेगा। कॉस्मेटिक्स या परफ्यूम पर जीएसटी 1 फीसदी से 2 फीसदी लगेगा जो पहले की तुलना में ज्यादा होगा।
वीकेंड पर दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान अक्सर बनता है, तो अब ऐसा प्लान बनाने से पहले जरा सोचेंगे आप। सरकार 100 रुपये या उससे ज्यादा के मूवी टिकटों पर 20 % कर लगाने वाली है, जो बहुत ज्यादा है। 100 रुपये से नीचे के टिकटों के लिए टैक्स 18 % ही रहेगा।
जीएसटी के बाद मोबाइल फोन पर 12 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। मोबाइल बिल भी आपकी जेब में आग लगाएंगे क्योंकि वर्तमान में 15 फीसदी टैक्स 3 प्रतिशत बढ़कर 18 फीसदी हो जाएगा। अगर आपका महीने का मोबाइल बिल 1000 रुपये आता है तो आपको 30 रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। प्रीपेड कस्टमर्स के लिए इफेक्टिव टॉकटाइम घटा दिया जाएगा। 100 रुपए के रिचार्ज पर 85 की जगह आपको केवल 82 रुपए का टॉकटाइम ही मिलेगा।
अगर ऑनलाइन शॉपिंग की लत लगी है, तो खुद पर काबू रखिए। ऑनलाइन शॉपिंग करना भी महंगा हो सकता है। ऑनलाइन मर्चेन्ट्स ऐमजॉन और फ्लिपकार्ट वेंडर्स से 1 फीसदी जीएसटी वसूलेंगे।