कुंभनगरी सहित पूरे हरिद्वार जिले में शनिवार रात नौ बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया था। आज यानी रविवार को बाजार पूरी तरह बंद हैं। ये कर्फ्यू अब सोमवार सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने शनिवार शाम को इसके आदेश जारी किए हैं। इस दौरान कुछ आपात सेवाओं को कर्फ्यू से छूट दी गई है। रविवार को राज्य के सभी इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा। कुंभ नगरी हरिद्वार में तो इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यहां गंगा घाट सुनसान पड़े हैं। दुकानें बंद हैं और सड़कों पर इक्के-दुक्के आदमी दिख रहे हैं। मंदिरों में भी सन्नाटा है। प्रधानमंत्री के प्रतीकात्मक महाकुंभ के आयोजन की अपील के बाद जिले में रविवार को साप्ताहिक और अन्य दिनों में नाइट कर्फ्यू के आदेश लागू कर दी गए हैं। इस दौरान प्रदेश भर में जारी नई कोविड एसओपी का पालन भी करना होगा। बता दें कि पहले महाकुंभ आयोजन में श्रद्धालुओं के आवागमन के चलते हरिद्वार को साप्ताहिक और नाइट कर्फ्यू से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन शनिवार को आदेश जारी होने के बाद हरिद्वार से महाकुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं ने लौटना शुरू कर दिया। ऐसे में हरिद्वार के बाजारों की रौनक छटती जा रही है।
कोरोना कर्फ्यू : कुंभनगरी हरिद्वार में बंद रहीं दुकानें, सूने पड़े घाट, गायब हुई कुंभ की रौनक, तस्वीरें
आदेश के अनुसार साप्ताहिक कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेेगी। इसके अलावा नई एसओपी के अनुसार सार्वजनिक वाहनों में केवल 50 प्रतिशत यात्री ही बैठाने होंगे।
हॉल, रेस्टोरेंट और बार में भी कुल क्षमता के आधे लोग बैठ पाएंगे। कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल, स्पा पूरी तरह से बंद रहेंगे। साप्ताहिक और नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इनको मिलेेगी छूट
- विभिन्न पालियों में संचालिक औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों को आवागमन की छूट रहेगी।
- आपातकालीन और आवश्यक सेवा वस्तुओं के वाहनों को भी नहीं रोका जाएगा।
- मालवाहक वाहनों के सामन चढ़ाने और उतारने वाले श्रमिकों को छूट रहेगी।
- बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्यों तक जाने वाले व्यक्तियों को नहीं रोका जाएगा।
- शादी, सामाजिक, धार्मिक आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक केंद्र और धार्मिक स्थलों से आवाजाही के लिए व्यक्तियों और वाहनों को निर्धारित समय के लिए छूट मिलेगी।
जिले में रविवार को साप्ताहिक बंदी और अन्य दिनों में नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है। कर्फ्यू और एसओपी के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- सी. रविंशकर, जिलाधिकारी, हरिद्वार