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क्या आपको पता है, GST लगने के बाद भी आपको देने पड़ेंगे ये तीन टैक्स

Tue, 04 Jul 2017 05:05 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 04 Jul 2017 05:05 PM IST
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Three tax will be effective after GST
GST Cars
जीएसटी लागू होने के बाद एक देश एक टैक्स की कर प्रणाली के बावजूद आपको कुछ और टैक्स देने होंगे। जानिए कौन-कौन से?
Three tax will be effective after GST
Chandigarh GST
जीएसटी लागू होने के बाद एक देश एक टैक्स की कर प्रणाली के बावजूद व्यापार पर कुछ और टैक्स देने होंगे। जीएसटी में राज्यों द्वारा वसूले जा रहे कुछ कर शामिल नहीं किए गए हैं।
Three tax will be effective after GST
Chandigarh GST
आबकारी और पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स की स्वतंत्रता के इतर भी तीन तरह के और टैक्स हैं, जो विद्यमान हैं। प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग में एंट्री टैक्स, पैसेंजर गुड्स टैक्स (पीजीटी) और सर्टन गुड्स कैरियर ऑन रोड (सीजीसीआर) मौजूद हैं। 
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GST SHIMLA
पेट्रोलियम पदार्थों पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर राज्य सरकार अपने कर लगाएगी। शराब की बिक्री को भी जीएसटी से बाहर रखा है। ऐसे में पेट्रोल, डीजल और शराब पर हर राज्य में अलग-अलग दाम होंगे।
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यह निर्णय राज्यों के राजस्व नुकसान में होने वाली हानि को रोकने के लिए जीएसटी काउंसिल ने लिए हैं। आबकारी और कराधान विभाग जीएसटी की वसूली के साथ तीन तरह के टैक्स और वसूल सकता है।
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