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एसिड अटैक पीड़ित पुरुषों के हक में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पॉलिसी बदलने के आदेश

Sat, 29 Jul 2017 09:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 29 Jul 2017 09:55 AM IST
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punjab haryana highcourt order to change policy for acid attack victims
एसिड अटैक
एसिड अटैक पीड़ित पुरुषों के हक में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने सरकारों के लिए एक बड़ा फरमान जारी किया है, जिस पर अमल करना जरूरी है। जानिए क्या मामला है?
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एसिड अटैक
एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बनाई गई पॉलिसी में मुआवजा और आर्थिक सहायता केवल महिलाओं तक सीमित रखने और पुरुषों को इसका लाभ न देने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश जारी कर अगली सुनवाई तक पॉलिसी में संशोधन कर पुरुषों को भी इसके  दायरे में लाने का आदेश दिया है। 
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एसिड अटैक
तेजाब पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ रहे एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने एसिड पीड़ितों के लिए बनाई गई पंजाब और हरियाणा की पॉलिसी को उनके द्वारा सही तरीके पालन न किए जाने पर अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि दोनों राज्यों ने तेजाब पीड़ितों के लिए पॉलिसी बना ली है। इस पर हाईकोर्ट ने देखा कि पॉलिसी केवल महिलाओं के लिए है और पुरुष इसमें कवर नहीं होते। 
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एसिड अटैक
इस पर हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकारों से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने कहा कि तेजाब का हमला बेहद खतरनाक होता है और यह जलने का दर्द महिला या पुरुष नहीं देखता। ऐसे में चाहे पुरुष हो या महिला वे अपनी आगे की जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार पाते हैं। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द इस मामले में जवाब दाखिल करें। 
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हाईकोर्ट
जस्टिस दया चौधरी अवमानना याचिका पर अब पुरुषों को भी पॉलिसी का लाभ देने के मुद्दे को जोड़ चुकी हैं। अगली सुनवाई पर हरियाणा और पंजाब सरकार को इस बारे में विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा। यदि पॉलिसी मे पुरुषों को भी जोड़ा जाता है तो उस स्थिति में उन्हें मासिक सहायता के साथ ही मुआवजा और फेयर प्राइस शॉप की अलॉटमेंट में प्राथमिकता मिलेगी।
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