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सरकारी नौकरी से जुड़ी ये बड़े काम की खबर पढ़ लें युवा, हाईकोर्ट का फरमान है

Mon, 08 May 2017 09:35 AM IST
विवेक शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 08 May 2017 09:35 AM IST
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punjab haryana highcourt big decision in a case related to govt job on place of compansation
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युवाओं के लिए सरकारी नौकरी से जुड़ी बड़े काम की खबर। किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले इसे जरूर पढ़ लें, फायदे में रहेंगे आप।
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जॉब - फोटो : source
दरअसल, पिता की मौत के बाद सरकार की 5 लाख की राशि ठुकरा कर अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग करने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। करनाल निवासी पवन कुमार की याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नौकरी परिवार को वित्तीय सहायता के लिए है। पांच लाख ठुकराने से यह साफ है कि परिवार की वित्तीय हालत ठीक थी। ऐसे में केवल स्कीम है इसलिए याची को नौकरी देना कोर्ट की नजर में सही नहीं है।
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नौकरी
आदेशों के अंतिम अंश में हाईकोर्ट ने अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली नौकरियों के लिए नियमों में उपयुक्त संशोधनों का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि नीति ऐसी हो, जिससे केवल जरूरतमंदों को ही इसका लाभ मिले न कि स्टेटस चाहने वालों को। पवन कुमार ने याचिका में कहा था कि उनके पिता की सरकारी नौकरी में रहते हुए 2005 में मौत हो गई थी।
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हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार यदि सरकारी नौकरी में रहते हुए किसी की मृत्यु होती है तो आश्रितों में से किसी को सरकारी नौकरी दी जाती है। याची ने बताया कि इससे पहले डीसी के सामने आवेदन किया गया था, लेकिन उन्होंने दावे को खारिज कर दिया था। डीसी के फैसले का विरोध करते हुए कहा गया कि मृत्यु के समय याची के पिता की आयु 50 साल 9 माह थी। इस उम्र तक व्यक्ति अपनी परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभा लेता है।
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जॉब्स
वैसे भी 2006 में हरियाणा सरकार ने नई नीति बनाई थी और उसके तहत अनुकंपा के आधार पर नौकरी के बदले 5 लाख रुपये देने का फैसला लिया था। याची ने कहा कि उसे सिर्फ नौकरी ही चाहिए। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अनुकंपा आधार पर नौकरी किसी के स्टेटस को बढ़ाने के लिए नहीं है और न ही अनुकंपा का प्रावधान है, इसलिए अयोग्य को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।
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