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अब बस ये 3 डोक्यूमेंट दीजिए, 3 दिन के अंदर पासपोर्ट लीजिए, नया नियम देखिए
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 26 Feb 2018 02:12 PM IST
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अब बस तीन दस्तावेज दीजिए और तीन दिन के अंदर पासपोर्ट आपके हाथ में होगा। हाल ही में एक नियम बदला गया है, देखिए और जल्दी से बनवा लीजिए।
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क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शिबाश कबिराज ने यह जानकारी दी और बताया कि तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 'वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट' देने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नया नियम 25 जनवरी से लागू हो गया है।
इंडियन पासपोर्ट
अब तक, अनुलग्नक एफ (तत्काल के तहत पासपोर्ट के लिए नमूना सत्यापन प्रमाण पत्र) के तहत, तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट की सिफारिश करने वाले क्लास 1 अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी करना आवश्यक होता था, अब इसकी जरूरत नहीं होगी।
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पासपोर्ट ऑफिस
नए नियम के तहत, कोई आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों को उपलब्ध कराता है और ये सभी वैध दस्तावेज हैं, तो इसकी पुष्टि करने के लिए मध्यस्थ की जरूरत नहीं होगी। आवेदक को आसानी से तत्काल पासपोर्ट मिल जाएगा।
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आधार कार्ड के साथ पहले से तय 12 दस्तावेजों- वोटर, पैन कार्ड, बैंक-पोस्ट ऑफिस पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाणपत्र, कर्मचारी पहचान पत्र आदि में से कोई दो दस्तावेज के अलावा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने का स्वयं घोषित शपथपत्र के साथ आवेदन करना होगा।