देखिए, किस-किस वीजा पर आप जा सकते हैं विदेश?
राजनयिक वीजाः अन्य देशो के राजनयिक/अधिकारी/यूएन में काम करने वाले यूएन पासपोर्ट धारक या भारत में अंतरराष्ट्रीय संगठन के अधिकारी और उनके जीवन साथी/बच्चे, जिनके पास भी किसी भी प्रकार का पासपोर्ट है तो उन्हें राजनयिक/अधिकारी वीज़ा प्रदान किया जाता है।
ट्रांजिट वीज़ा: यह वीज़ा ज्यादा से ज्यादा पांच दिनों के लिए वैलिड होता है। इसे उस हालत में जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी तीसरे देश से होकर गुजरना होता है।
देखिए, किस-किस वीजा पर आप जा सकते हैं विदेश?
ऑन-अराइवल वीज़ा: यह किसी देश में एंट्री के वक्त तुरंत जारी किया जाता है। हालांकि इसके लिए पहले से वीज़ा होना भी जरूरी है क्योंकि आपकी कंट्री का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले ही उसे चेक करता है।
देखिए, किस-किस वीजा पर आप जा सकते हैं विदेश?
टूरिस्ट वीज़ा: यह वीज़ा सिर्फ घूमने-फिरने के लिए जारी किया जाता है। इस वीजा को लेकर अगर किसी देश में जाते हैं तो आप किसी तरह की बिजनेस ऐक्टिविटीज़ से नहीं जुड़ सकते। कुछ देश टूरिस्ट वीज़ा जारी नहीं करते। सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीज़ा 2004 से देने शुरू किए। हालांकि इसके पहले वह हज यात्रियों के लिए तीर्थस्थल वीज़ा जारी करता था।
देखिए, किस-किस वीजा पर आप जा सकते हैं विदेश?
रोज़गार वीजा: यह वीजा एक साल के लिए दिया जाता है। यह ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है, जिसे भारत में किसी कंपनी, संगठन, उद्योग, द्वारा अनुबंध या रोज़गार के आधार पर एक वरिष्ठ स्तर के तकनीकी विशेषज्ञ, वरिष्ठ कार्यकारी, प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया है।
परियोजना वीजा: परियोजना वीज़ा रोज़गार वीजा का उपवर्ग है। यह स्टील और पावर क्षेत्र की परियोजनाओं में लगे विदेशियों को दिया जाता है।
देखिए, किस-किस वीजा पर आप जा सकते हैं विदेश?
छात्र वीजा: यह वीजा 5 साल के लिए या पाठ्यक्रम की अवधि तक के लिए दिया जाता है। इसके लिए आवेदक को एक मान्यता प्राप्त/प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान में प्रवेश और वित्तीय सहायता का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है।
पत्रकार वीजा: यह वीजा 6 महीनों तक के लिए मान्य पत्रकार, पेशेवर पत्रकार, प्रेस के लोगों, फिल्मी हस्तियों, रेडियो और टेलीविज़न संगठनों को दिया जाता है। यात्रा लेखन, फोटोग्राफी, टीवी प्रोडक्शन, विज्ञापन, फैशन एवं ग्लैमर जगत से जुड़े लोगों को भी यह वीजा दिया जाता है।