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देखिए, जीएसटी लगने के बाद होटल में खाने का नया बिल कैसा है?

Sun, 02 Jul 2017 10:11 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 02 Jul 2017 10:11 AM IST
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New Bill of Hotel after GST Launch
GST Bill
देश में जीएसटी लांच हो चुका है। ऐसे में देखिए कि अगर आप अब होटल में खाना खाने जाएंगे तो बिल कैसा मिलेगा?
New Bill of Hotel after GST Launch
GST Bill
ये बिल चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित सिंधी स्वीट का है। इस बिल में साफ देखा जा सकता है कि 18% का टैक्स लगा है।
New Bill of Hotel after GST Launch
GST Bill
इस 18 % के टैक्स में 9% CGST यानि केंद्रीय जीएसटी लगा है और 9% SGST यानि राज्य जीएसटी लगा है।
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New Bill of Hotel after GST Launch
gst - फोटो : pti
उधर, जीएसटी लागू होने पर अधिकतर दुकानदार इसे अच्छी पहल मान रहे हैं। लेकिन साथ ही उनका कहना है कि इससे छोटे दुकानदारों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 
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New Bill of Hotel after GST Launch
gst himachal
वहीं, जीएसटी सिस्टम के तहत काम करने के लिए अभी व्यापारी एवं कारोबारी तैयारी में नहीं है। व्यापारियों एवं कारोबारियों का सिस्टम अभी जीएसटी के तहत काम करने के लिए अपडेट नहीं हो सका है। इसका सीधा कारण है कि व्यापारी व कारोबारी अभी जीएसटी को लेकर दुविधा में हैं। 
 
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