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सैफ अली खान की बहन के लिए एक बुरी और एक अच्छी खबर, देखिए
यशपाल शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 23 Apr 2017 09:23 AM IST
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- फोटो : hh
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बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। जानिए क्यों और आखिर क्या मामला है।
soha ali khan
दरअसल, शस्त्र लाइसेंस का जिन्न दोबारा बाहर आ गया है। मामले में हरियाणा के लोकायुक्त के पास 2016 में आई शिकायत पर रजिस्ट्रार ने अपनी जांच रिपोर्ट और सिफारिशें सौंप दी हैं। वीरवार को लोकायुक्त सेवानिवृत्त जस्टिस एनके अग्रवाल की अदालत में इन्हें विचार के लिए लाया गया। लोकायुक्त ने रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद शिकायतकर्ता नरेश कादियान के साथ ही गुरुग्राम के मंडलायुक्त, गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त, डीसी गुरुग्राम, डीसी झज्जर और एसपी झज्जर को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है।
सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान
सैफ अली खान की बहन सोहा को फिलहाल राहत दी गई है। उन्होंने शिकायतकर्ता और उच्च अधिकारियों के साथ 24 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में शामिल होने का समन लोकायुक्त की अदालत ने नहीं भेजा है। लोकायुक्त के पास सोहा अली खान का शस्त्र लाइसेंस अवैध तरीके से बनाने, रिटेनर के गलत होने और लाइसेंस का हस्तांतरण भी अवैध तरीके से करने के आरोपी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई न होने की शिकायत 2016 में आई थी।
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सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान
हालांकि, शिकायतकर्ता के मामला उठाने पर गुरुग्राम के तत्कालीन उपायुक्त ने 8 मई 2008 को ही सोहा का .22 बोर की राइफल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, लेकिन लाइसेंस बनाने में नियमों को ताक पर रखने और राइफल को गलत तरीके से हस्तांतरित करने के मामले में शिकायतकर्ता आरोपी अधिकारियों और सोहा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लोकायुक्त के पास पहुंचे हुए हैं। लोकायुक्त ने फिलहाल सोहा अली खान को प्राइवेट पार्टी मानते हुए मामले में समन नहीं किया है।
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सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान
शिकायतकर्ता नरेश कादियान ने बताया कि जिस समय 1996 में लाइसेंस बना, उस समय सोहा की आयु 18 साल एक माह थी, जबकि 21 साल से पहले शस्त्र लाइसेंस नहीं बन सकता। इसकी जानकारी उन्होंने आरटीआई से हासिल की है। जबकि .22 बोर की जिस राइफल का लाइसेंस सोहा के नाम बना था, उस लाइसेंस को 2005 में नवाब पटौदी और सात अन्य लोगों के काला हिरण मारने के बाद रिन्यू भी कराया गया।