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ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया तो अब ये बात भी जान लीजिए, किसी ने बताई नहीं होगी
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 22 Feb 2017 09:42 AM IST
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अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है तो वाहन लेकर मस्ती मारने के लिए निकलने से पहले यह बात जरूर जान लीजिए, शायद ही किसी ने बताई हो आपको।
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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस चालान काटने के साथ साथ ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द किया करेगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस को इस आदेश का नोटिफिकेशन पहुंचा तो इस बात का खुलासा हुआ। विभाग ने अब यह आदेश प्रदेश के सभी पुलिस प्रमुखों और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को जारी कर दिए हैं, साथ ही जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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एडीसीपी ट्रैफिक ध्रुव दहिया ने बताया कि इस आदेश के तहत सभी लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के तहत पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत ओवरस्पीड, ड्रंक एंड ड्राइव, वाहन चलाते समय मोबाइल सुनना और ओवरलोड के पहले चालान के बाद ही चालक का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। उनका कहना है कि यह रूल तोड़ने वाले लोगों का चालान और पूरी डिटेल ट्रांसपोर्ट विभाग को लेटर लिख भेज दिया जाएगा।
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ध्रुव दाहिया का कहना है कि शुरूआत में तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द किया जाएगा। उसके बाद भी चालक नियम तोड़ता है तो नियमों के मुताबिक उसका लाइसेंस पूरी तरह रद्द करने के लिए लिख कर भेजा जाएगा। जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी लवजीत कौर कलसी का कहना है कि नोटिफिकेशन की कॉपी आ गई है। ट्रैफिक पुलिस उन्हें जो लाइसेंस रद्द करने के लिए भेजेगी। कानूनी नियमों के मुताबिक उन ड्राइविंग लाइसेंसों को तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
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ध्रुव दाहिया ने बताया कि देश में आए दिन हो रहे सड़क हादसों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए इस पर रोक लगाने चार बिंदु तय किए हैं। निर्धारित बिंदुओं का उल्लंघन करने वाले चालकों से पुलिस वाहन और लाइसेंस जब्त करके मामला तैयार करेगी। इसके बाद परिवहन विभाग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करेगा। इससे पहले तत्काल लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा।